मिथिलेश कुमार गुप्ता
इंदौर. मध्य प्रदेश के इंदौर से एक हैरान करने वाला मामला सामन आया है. यहां फैमिली कोर्ट ने पत्नी को आदेश दिया है कि तुम्हें पति के भरण पोषण के लिए 5 हजार रुपये हर महीने देने होंगे. दरअसल, पूरा मामला लव मैरिज से जुड़ा हुआ है. दरअसल, जुलाई 2022 में युवती ने युवक को प्रपोज किया और कहा मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं. उस वक्त युवक फर्स्ट ईयर का छात्र था. लड़की की मोहब्बत में युवक ने भी आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली, लेकिन उसके बाद पत्नी ने पति को मानसिक प्रताड़ना देना शुरू कर दिया. मानसिक प्रताड़ना से परेशान पति पत्नी को छोड़कर भाग गया उज्जैन जहां उसके माता-पिता रहते है. इसके बाद पत्नी ने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस पहुंची पति के पास तो उसने कहा कि मैं अपने पत्नी से परेशान हूं. उसके साथ रहना नहीं चाहता हूं. मामला पहुंचा फैमिली कोर्ट. फिर फैमिली कोर्ट ने सारे दलीलों को सुनने के बाद पत्नी को कहा कि अब तुम्हें पति को भरण पोषण के लिए 5 हजार रुपये हर महीने देने होंगे.
बताया जा रहा है कि दोनों की दोस्ती कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी. महिला अपनी चाहत में कुछ इस तरह अंधी हो गई कि उसने अपने मित्र अमन से अपनी मोहब्बत का इजहार किया और शादी का प्रस्ताव रखा. अमन के द्वारा उससे शादी से मना करने पर नंदिनी ने अपने परिजनों के साथ मिलकर षड्यंत्र करते हुए अमन से उसकी मर्जी के बिना जबरदस्ती डरा धमका कर आर्य समाज मंदिर में विवाह कर लिया.
कोर्ट से सुनाया अनोखा फैसला
नंदिनी और उसके परिजन द्वारा कई दिनों तक अमन को अगवा कर उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता रहा. अमन मौका देखकर उनके चंगुल से भाग निकला. फिर
नंदिनी ने वैवाहिक संबंध की पुनर्स्थापना के लिए परिवार न्यायालय इंदौर के समक्ष एक वाद प्रस्तुत किया. इसमें विपक्षी अमन के द्वारा अपने अधिवक्ता मनीष झारोला के माध्यम से अपना बचाव करते हुए अपना पक्ष रखा. अमन के अधिवक्ता मनीष झारोला ने उक्त प्रकरण के वाद व्यय एवं उसके भरण पोषण के लिए परिवार न्यायालय इंदौर के समक्ष एक अंतरिम आवेदन प्रस्तुत किया था.
इसमें अमन के अधिवक्ता द्वारा भरण पोषण करने में असमर्थ होने और नंदिनी द्वारा पार्लर का व्यवसाय किए जाने संबंधित तथ्य न्यायालय के समक्ष रखे. अमन के अधिवक्ता मनीष झारौला के तर्कों से सहमत होकर परिवार न्यायालय इंदौर ने पत्नी नंदिनी प्रतिमाह 5000 रुपये भरण पोषण राशि अपने पति को दिए जाने का आदेश पारित किया है.
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FIRST PUBLISHED : February 22, 2024, 17:09 IST