पटाखा लाइसेंस के लिए 2 नवंबर तक करें ऑनलाइन आवेदन, यहां जानें शुल्क, प्रक्रिया

दुर्गेश सिंह राजपूत/नर्मदापुरम: दीपों का त्योहार दीपावली नजदीक है. इस समय बाजारों में खास इंतजाम किए जा रहे हैं. बाजार सजने लगा है, इसी के साथ दीपावली पर पटाखे के लिए लाइसेंस बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया करनी होगी. विस्फोटक नियमों के तहत अंतर्गत अस्थाई आतिशबाजी, पटाखे स्वीकृति के लिए आवेदनकर्ताओं से ई-सर्विस पोर्टल (http://services.mp.gov.in) के माध्यम से 2 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन करने का समय निर्धारित किया है. इसके लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान कर आवेदन कर सकते हैं.

पटाखा लाइसेंस नियम
पटाखे के लाइसेंस के लिए विस्फोटक स्वीकृति के लिए पात्र व्यक्ति की उम्र लगभग 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए. आवेदक को न्यायालय द्वारा आपराधिक मामलों में दोष सिद्ध नहीं होना चाहिए. आवेदक को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय-8 के अंतर्गत परिशांति कायम रखने और सदाचार के लिए बंध पत्र निष्पादित करने के लिए आदेश न दिया गया हो.

लाइसेंस के लिए 600 रुपये का होगा भुगतान
आपको पटाखा व आतिशबाजी लाइसेंस के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, अस्थाई आतिशबाजी का पूर्व लाइसेंस, मोबाइल नंबर, आवेदित स्थल, चिन्हित अस्थाई बाजार का पता आदि की जानकारी सहित ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा. लाइसेंस के लिए निर्धारित शुल्क 600 रुपए भुगतान करना होगा. इसके लिए आवेदनकर्ता को ऑनलाइन आवेदन में चाही गई जानकारी के साथ संबंधित दस्तावेजों की स्कैन प्रति भी ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करनी होगी. यह आवेदन आप को समय से पहले करना होगा, क्योंकि लाइसेंस की आखिरी तारीख 2 नवंबर है. इसके बाद कोई भी आवेदन मान्य नहीं किया जाएगा.

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