पटना हाई कोर्ट ने इस विश्वविद्यालय के कुलसचिव पर लगाया 50 हजार का जुर्माना

गौरव सिंह/भोजपुर. वीर कुवंर सिंह विश्वविद्यालय के लिए यह समय ठीक नहीं चल रहा है. यहां के अधिकारियों का वेतन रुकने के बाद अब आदेश का पालन नहीं करने पर पटना हाईकोर्ट ने वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुलसचिव के खिलाफ 50 हजार का जुर्माना लगाया है. साथ ही उनका वेतन बंद करने का आदेश दिया है. इसके पूर्व में शिक्षा विभाग के द्वारा भी पत्र जारी कर कुलसचिव का वेतन रोका गया है. बता दें कि पूर्व में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के 129 समंजित कर्मियों के पक्ष में पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था. लेकिन, जब उनका भुगतान नहीं हुआ तो उन्होंने फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

इसके बाद हाई कोर्ट ने तिथि निर्धारित करते हुए उस तिथि तक कुल बकाया की 25 प्रतिशत राशि भुगतान करने को कहा था, लेकिन विवि ने अब तक 25 प्रतिशत राशि का भुगतान कर्मियों का नहीं किया है. इसके बाद इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ.रणविजय कुमार के खिलाफ उक्त आदेश पारित किया है. कोर्ट ने 50 हजार रुपए का जुर्माना हाईकोर्ट ऑथिरिटी फंड में जमा करने को कहा है. पटना हाई कोर्ट ने बहाली को वैध ठहराते हुए राहत दी थी. मालूम हो कि साल 2023 अप्रैल माह में पटना हाई कोर्ट ने 80 के दशक में वीरकुंवर सिंह विश्वविद्यालय के विभिन्न अंगीभूत कालेजों में बहाल 129 तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की बहाली को वैध ठहराते हुए राहत दी थी. इस मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिया था. कोर्ट ने समंजित कर्मियों को वित्तीय लाभ देने का आदेश दिया था.

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कोर्ट ने दिया था ये आदेश
आदेश में सरकार और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय को मिलकर वित्तीय लाभ देने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. बता दें कि समंजित कर्मियों को पांच साल पहले हटा दिया गया था, जिसके बाद कर्मी कोर्ट में गए थे. कोर्ट ने साल 2019 में भी इनके पक्ष में आदेश दिया था, लेकिन सरकार एलपीए में चली गयी थी. इसके बाद अप्रैल माह में पुनः विश्वविद्यालय कर्मियों के पक्ष में आदेश आया था. हालांकि विश्वविद्यालय ने कोर्ट के आदेश पर बीते साल में योगदान सशर्त कराया है.

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