सच्चिदानन्द/पटना. अगर आप पटना नगर निगम के क्षेत्र में रहते हैं तो आपको अपनी संपत्ति का म्यूटेशन या नाम परिवर्तन के लिए सरकारी कार्यालयों का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा. अब घर बैठे ही आपका सारा काम झट से हो जायेगा. इसके लिए पटना नगर निगम की ओर से नई व्यवस्था शुरू की गई है. इस नई व्यवस्था के माध्यम से कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन अपनी खरीदी गई किसी भी होल्डिंग के म्यूटेशन(दाखिल खारिज) के लिए आवेदन दे सकेगा. साथ ही माता-पिता या किसी परिजन की मृत्यु के बाद लोग संपत्ति का नामांतरण भी अपने नाम पर करवा सकेंगे. पूर्व में इसके लिए ऑफलाइन आवेदन करना पड़ता था और इस दौरान भागदौड़ अधिक होती थी, लेकिन अब इससे मुक्ति मिलेगी.
ऑनलाइन दाखिल खारिज करने के लिए पटना नगर निगम की तरफ से एक पोर्टल बनाया गया है. इस पर आवेदन करने के बाद 35 दिनों के अंदर म्यूटेशन की प्रक्रिया पूरी हो जायेगी. जिसकी जानकारी आपके मोबाइल पर मैसेज और लॉगिन में नोटिफिकेशन के माध्यम से दी जाएगी. म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज के लिए मात्र 100 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है. इसके अलावा 1000 वर्ग फीट से कम क्षेत्रफल वाले संपत्ति के लिए 500 रुपये, 1000 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल पर प्रत्येक वर्ग फीट पर एक रुपये अतिरिक्त शुल्क देना होगा. नगर निगम की वेबसाइट पर संपत्ति के मूल्यांकन और म्यूटेशन के लिए लिंक रहेगा. जहां आवेदन के साथ-साथ जरूरी कागजात अपलोड कर सकेंगे. इसके लिए नई वेबसाइट https://www.pmc.bihar.gov.in/mutation/mobile.aspx लांच की गई है.
ये दस्तावेज तैयार रखने होंगे
विक्रय पत्र के अनुसार म्यूटेशन या नामांतरण करना हो तो निबंध विक्रय पत्र, राजस्व अंचल कार्यालय की रसीद, आधार कार्ड, विगत या वर्तमान वित्तीय साल तक संपत्ति कर और ठोस कचरा शुल्क भुगतान की अद्यतन रसीद अपलोड करनी होगी. इसके अलावा अगर उत्तराधिकारी के अनुसार म्यूटेशन या नामांतरण करना हो तो मृत्यु प्रमाणपत्र, पारिवारिक सूची, राजस्व अंचल कार्यालय की रसीद, निबंधित आपसी बंटवारा, मृतक और आवेदक दोनों के आधार कार्ड, विगत और वर्तमान वित्तीय वर्ष तक संपत्ति कर और ठोस कचरा प्रबंधन शुल्क के भुगतान की अद्यतन रसीद, यदि कोई उत्तराधिकारी संपत्ति में अपना अधिकार नहीं रखते हुए बाकी शेष उत्तराधिकारी को देना चाहता है, तो अनापत्ति का शपथ पत्र ऑनलाइन जमा करना होगा.
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FIRST PUBLISHED : December 16, 2023, 23:14 IST