पटना-गया और मुजफ्फरपुर में 15 साल पुराने बसें होंगी बंद, परमिट में भी नए रूल, जानें परिवहन विभाग के फैसले

पटना. बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने 15 साल से ज्यादा पुरानी बसों के परिचालन पर बैन लगाने का फैसला लिया है. परिवहन विभाग ने पटना नगर निगम, दानापुर नगर परिषद्,  फुलवारी शरीफ नगर परिषद् के साथ गया एवं मुजफ्फरपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र में परिचालन पर पाबंदी लगाने का फैसला लिया है. मालूम हो कि इससे पहले पटना नगर निगम में डीजल से चलने वाले ऑटो के चलने पर पाबंदी लगाई गई थी.

परिवहन विभाग के अन्य फैसले जो आपके लिए जानना है जरूरी

बिहार परिवहन विभाग ने 15 साल से पुराने बसों के परिचालन पर रोक के साथ बिना वीएलटीडी लगाए बसों को परमिट देने पर भी  रोक लगा दी है. अब बिना वीएलटीडी लगाए बसों को परमिट नहीं मिलेगी. राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक में परमिट आवेदनकर्ताओं को वीएलटीडी सहित अन्य  मानकों को बसों में पूरा करने का निर्देश दिया गया. वीएलटीडी सक्रिय नहीं रहने पर तत्काल परमिट के आवेदन को  स्थगित किया गया है.

15 दिनों के अंदर वीएलटीडी लगाने का दिया गया निर्देश

राज्य परिवहन आयुक्त सह अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकार डॉ आशिमा जैन की अध्यक्षता में राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक हुई. बैठक में अंतर्क्षेत्रीय मार्ग के तहत परमिट के लिए आये आवेदन पर सुनवाई की गई. रुट डायवर्ट कर बस का परिचालन, बिना परमिट अवैध परिचालन, प्रदूषण, इन्श्योरेंस और फिटनेस फेल वाहनों पर जुर्माना लगाया गया, साथ ही बिना वीएलटीडी लगाए/सक्रिय नहीं रहने वाले वाहनों का परमिट तत्काल स्थगित करते हुए 15 दिनों के अंदर वाहन में वीएलटीडी स्थापित करने एवं उसे सक्रिय रहने संबंधित साक्ष्य समर्पित करने का निर्देश दिया गया. बसों पर परमिटधारी का नाम, परमिट संख्या लिखना अनिवार्य होगा.

राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक में आए आवेदकों/ आपतिकर्ताओं को निर्देश दिया गया कि बसों पर परमिटधारी का नाम, पता, परमिट संख्या, परमिट की वैधता, इत्यादि अंकित करना अनिवार्य किया गया है, इसके साथ ही मार्ग संख्या, प्रारंभ एवं गंतव्य स्थल के साथ बस के चालक एवं कंडक्टर का नाम तथा मोबाइल नंबर भी लिखना आवश्यक है. ऐसा नहीं किये जाने पर राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा बस का परमिट निलंबित/रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी.

गंतव्य स्थल तक बसों का परिचालन नहीं करना परमिट शर्तों का उल्लंघन

परमिटधारी वाहन द्वारा परमिट में उल्लेखित मार्ग के आरंभ एवं गंतव्य स्थल तक परिचालन किया जाना अनिवार्य होगा. परमिट में अंकित आरंभ एवं गतंव्य स्थल तक परिचालन नहीं करना परमिट की शर्तों का उल्लंघन है. स्टेज कैरेज वाहन का परिचालन स्वीकृत समय-सारणी के अनुरुप निर्धारित मार्ग पर नियमित रुप से किया जायेगा. स्टेज कैरेज (यात्री बस) परमिट प्राप्त वाहनों का परिचालन स्कूल बस के रुप में करना या वाहन से व्यवसायिक उपयोग हेतु सामान ढ़ोना/छत पर रखना प्रतिबंधित है.

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