पंजाब के राज्यपाल ने तीसरे धन विधेयक को विधानसभा में पेश करने की मंजूरी दी

 पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने बृहस्पतिवार को एक धन विधेयक को विधानसभा में पेश करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी और मार्च में बुलाए गए बजट सत्र का भी सत्रावसान कर दिया।
विधानसभा में धन विधेयक पेश करने के लिए राज्यपाल की मंजूरी अनिवार्य होती है।

आधिकारिक सूत्रों ने बृहस्पतिवार को बताया कि राज्यपाल ने पंजाब राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2023 को मंजूरी दे दी है।
राज्यपाल द्वारा तीन प्रस्तावित विधेयकों में से इसी विधेयक पर सहमति रोकने से विवाद पैदा हो गया था।

इससे पहले, राज्यपाल ने दो अन्य धन विधेयकों को मंजूरी दी थी जिनमें पंजाब वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 और भारतीय स्टांप (पंजाब संशोधन) विधेयक, 2023 शामिल हैं।
इस बीच, राज्यपाल ने बजट सत्र का भी सत्रावसान कर दिया।

एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा, ‘‘सोलहवीं पंजाब विधानसभा का चौथा (बजट) सत्र, जिसे 20 अक्टूबर, 2023 को आयोजित बैठक के समापन पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था, पंजाब के राज्यपाल के एक आदेश द्वारा उसका सत्रावसान कर दिया गया है।

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