नूंह में बुलडोजर से कार्रवाई पर कोर्ट में बोली हरियाणा सरकार, नियम के तहत लिया एक्शन 

सरकार ने विस्तार से जवाब देने के लिए एक हफ्ते का वक्त मांगा है. इस मामले को अब हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुनवाई करेंगे

News Nation Bureau | Edited By : Mohit Saxena | Updated on: 11 Aug 2023, 12:49:07 PM
Nuh Violence

Nuh Violence (Photo Credit: social media)

नई दिल्ली:  

हरियाणा के नूंह में हिंसा के बाद राज्य सरकार ने बुलडोजर अभियान चलाया था.  इस पर पंजाब-​हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी. इस मामले में राज्य सरकार ने कोर्ट द्वारा दिए गए नोटिस पर अपना जवाब दे दिया है. सरकार के अनुसार, वह नियम के अनुसार, बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है. इस मामले में अगली सुनवाई कब होगी, इसकी तारीख जल्द पता चल जाएगी. हरियाणा सरकार की ओर से अदालत में जो जवाब दिया है, उसमें कहा गया है कि सरकार ने धर्म के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की है. ये सब कुछ नियमों के मुताबिक है. अभी सरकार ने विस्तार से जवाब देने के लिए एक हफ्ते का वक्त मांगा है. इस मामले को अब हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुनवाई करेंगे. 

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गौरतलब है कि नूंह में 31 जुलाई को हिंसा के बाद प्रशासन ने दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की. इस दौरान कई अवैध निर्माण गिरा दिए गए. बीते सोमवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने इस कार्रवाई पर तुरंत रोक लगा दी  थी. अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि किसी विशेष समुदाय को लेकर यह अभियान चलाया जा रहा है. इस दौरान कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया. 

स्कूलों को दोबारा खोला 

हरियाणा के नूंह में हिंसा के बाद हालात अब काबू में आने लगे हैं. 11 अगस्त को नूंह में स्कूल दोबारा खोल दिए गए. कुछ सरकारी स्कूलों में बच्चे डर से नहीं पहुंचे हैं. हालां​कि प्राइवेट स्कूलों में छात्र-छात्राएं पहुंचे. राज्य में बस सेवाओं को बहाल कर दिया गया है. इसके साथ ही कर्फ्यू में ढील दी गई है. 




First Published : 11 Aug 2023, 12:33:26 PM






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