नीतीश कुमार के करीबी सांसद के घर डाला था डाका, क्रिमिनल का बेल रिजेक्ट, रिमांड पर लेगी पुलिस

हाइलाइट्स

नगर थाना क्षेत्र के आलोक आवास में हुई थी सात जून 2018 को भीषण डकैती.
लाइसेंसी पिस्टल समेत लाखों के आभूषण को लूट लिये थे नकाबपोश अपराधी.

गोपालगंज. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी सांसद और जेडीयू के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉ आलोक कुमार सुमन के घर हुए भीषण डकैती कांड में सरेंडर करनेवाले अपराधी सुनील सिंह उर्फ ड्राइवर की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दी. जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय से जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब उसे हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा. वहीं, दूसरी तरफ नगर थाने की पुलिस और केस के आइओ ने न्यायालय सुनील सिंह उर्फ ड्राइवर को रिमांड पर लेने के लिए अर्जी दी है.

वह कुचायकोट थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव का रहनेवाला है. पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी, जिसके बाद डकैती कांड में बड़ा खुलासा हो सकता है. पुलिस का कहना है कि सरेंडर करनेवाले अपराधी को रिमांड पर लेने के लिए सभी प्रक्रिया को पूरी कर ली गयी है. रिमांड पर लेकर पूछताछ किये जाने के बाद इस गिरोह में शामिल लाइनर और डकैती के बाद अपराधियों को संरक्षण देनेवाले की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी. वहीं, सांसद डॉ आलोक कुमार सुमन ने पुलिस की जांच और कार्रवाई पर भरोसा जताया है.

डकैती का केस दुबारा खोलेगी पुलिस
सांसद के घर पर हुए डकैती का केस क्लोज हो चुका है. फरार अभियुक्तों की कुर्की की कार्रवाई भी हो चुकी है, लेकिन अब फिर से नये सिरे से पुलिस केस की जांच करेगी. डकैती कांड का केस दुबारा खुलेगा. नगर इंस्पेक्टर ओमप्रकाश चौहान ने इसके लिए पुलिस के वरीय अधिकारियों से अनुमति मांगी है, इसके बाद कोर्ट में केस की दुबारा जांच के लिए अर्जी दी जाएगी. पुलिस के एक्टिव होने से माना जा रहा है कि इस डकैती कांड में बड़ा राज खुल सकता है और डकैती के बाद से पर्दे के पीछे रहनेवाले लोग सामने आ सकते हैं.

बंधक बनाकर हुई थी भीषण डकैती
नगर थाना क्षेत्र के तुरकहा रोड स्थित डॉ आलोक कुमार सुमन के आवास पर सात जून 2018 को डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया. डकैती में लाइसेंसी पिस्टल, 20 गोली, 20-25 लाख नगद और कीमती जेवरात की डकैती कर ली गयी थी. डीआइजी ने इस डकैती कांड में जांच किया था और मामले की हाइलेवल की तफ्तीश शुरू हुई. डॉ आलोक कुमार सुमन ने खुद इस मामले में अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध कांड संख्या 271/18 की प्राथमिकी नगर थाने में दर्ज करायी थी. अब नगर इंस्पेक्टर ओमप्रकाश चौहान ने सरेंडर करनेवाले आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की बात कही है.

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