निर्वाचन आयोग नये मतदाता जोड़ने, पुराने के रिकार्ड अद्यतन करने के लिए फॉर्म में बदलाव करेगा

पीठ ने जी निरंजन द्वारा दायर जनहित याचिका पर कार्यवाही बंद कर दी, जिसमें अनुरोध किया गया था निर्वाचन आयोग को इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए अपने फॉर्म में बदलाव करने के लिए कहा जाना चाहिए कि मतदाता बनने के लिए 12 अंकों के आधार को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। शीर्ष अदालत ने जनहित याचिका पर 27 फरवरी को निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया था।

निर्वाचन आयोग ने उच्चतम न्यायालय से कहा है कि वह मतदाता सूची में नये मतदाताओं को जोड़ने और पुराने मतदाताओं के रिकॉर्ड को अद्यतन करने के लिए अपने फॉर्म में बदलाव करेगा, जिससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि मतदाता पहचानपत्र के लिए ‘आधार’ संख्या मुहैया करना ‘‘वैकल्पिक’’ है।
निर्वाचन आयोग दोहराव वाली प्रविष्टियों को खत्म करने के लिए आधार को मतदाता सूचियों से जोड़ने पर एक नया नियम लाया था।
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने निर्वाचन आयोग की दलीलों पर गौर किया और जनहित याचिका का निस्तारण कर दिया।

उक्त जनहित याचिका में मतदाताओं के पंजीकरण (संशोधन) नियम, 2022 के नियम 26बी में स्पष्टीकरण संबंधी परिवर्तन का अनुरोध किया गया था।
आधार संख्या मुहैया करने के लिए नियम 26बी शामिल किया गया था और जिसके अनुसार, ‘‘प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम सूची में सूचीबद्ध है, वह फॉर्म 6बी में पंजीकरण अधिकारी को अपना आधार नंबर बता सकता है।’’
पीठ ने निर्वाचन आयोग के वकीलों की दलीलों पर गौर किया कि ‘‘निर्वाचकों के पंजीकरण (संशोधन) नियम, 2022 के नियम 26-बी के तहत आधार संख्या अनिवार्य नहीं थी और इसलिए, निर्वाचन आयोग उस उद्देश्य के लिए प्रस्तुत प्रपत्रों में स्पष्टीकरण संबंधी उचित बदलाव करने पर विचार कर रहा है।’’

हालांकि, निर्वाचन आयोग की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सुकुमार पट्टजोशी ने कहा कि मतदाता सूची को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में 66 करोड़ से अधिक आधार नंबर पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं।
पीठ ने जी निरंजन द्वारा दायर जनहित याचिका पर कार्यवाही बंद कर दी, जिसमें अनुरोध किया गया था निर्वाचन आयोग को इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए अपने फॉर्म में बदलाव करने के लिए कहा जाना चाहिए कि मतदाता बनने के लिए 12 अंकों के आधार को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है।
शीर्ष अदालत ने जनहित याचिका पर 27 फरवरी को निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया था।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।



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