नारी शक्ति वंदन बिल आज लोकसभा में पेश हो गया है. संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही आज नए संसद भवन में हुई. लोकसभा और विधान परिषदों में महिला को 33 फीसदी आरक्षण के प्रावधान वाला बिल आज लोकसभा में पेश कर दिया गया. इस बिल को कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने लोकसभा में पेश किया.उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण मिलेगा. अभ इस बिल पर कल चर्चा की जाएगी.पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियन नाम दिया है. उन्होंने कहा कि इस बिल से लोकतंत्र मजबूत होगा और लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी.
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महिलाओं को मिलेगा 33 फीसदी आरक्षण-कानून मंत्री
बता दें कि कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल को पेश किया. इसमें SC, ST के लिए एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान है. कल महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के बाद इसे फिर पारित किया जाएगा. लोकसभा में महिला आरक्षण बिल जल्द से लागू करने पर जोर दिया गया है. विपक्षी दल कांग्रेस ने भी महिला आरक्षण बिल को जल्द से जल्द लागू करने की मांग उठाई थी. वहीं सरकार भी इस बिल को जल्द से जल्द लागू करने पर जोर दे रही है.
नारी शक्ति वंदन बिल में OBC को जगह नहीं
नारी शक्ति वंदन बिल में अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान है, किन OBC को नारी शक्ति वंदन अधिनियम में जगह नहीं दी गई है. क्योंकि संविधान में भी वह विधायिकाओं के लिए नहीं दिया गया. यह कोटा राज्यसभा अथवा राज्यों की विधान परिषदों में भी लागू नहीं किया जाएगा.
मायावती ने किया बिल का स्वागत, खुश नहीं सपा
बीएसपी प्रमुख मायावती ने इस बिल का स्वागत किया है.उन्होंने कहा कि यह बिल लंबे समय से अटका हुआ था. अगर 33 की जगह 50 फीसदी आरक्षण महिलाओं को दिया जाता तो वह इसका स्वागत करतीं. वहीं सपा ने एक बार फिर से कोटे के भीतर कोटे की मांग उठाई है.
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