नाबालिग से रेप और हत्या,दोषी पति पत्नी को कोर्ट ने सुनायी आजीवन कारावास की सजा

रिपोर्ट- अमित जायसवाल

खंडवा. खंडवा न्यायालय ने आज एक दंपति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. नाबालिग के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है. अपराध पति ने किया था लेकिन पत्नी ने उसे छुपाने में उसकी मदद की. इसलिए अदालत ने पत्नी को भी दोषी माना.

15 साल की बालिका दुकान पर बिस्किट खरीदने गई थी. दुकानदार उसे घर ले गया और लड़की से रेप किया. उसी बीच बाहर गयी पत्नी घर लौट आयी तो पति ने लड़की की हत्या कर दी. पत्नी ने भी पति का बचाव करते हुए उसका साथ दिया था. न्यायालय ने दोनों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

दुकान पर बिस्किट लेने आयी थी लड़की
यह मामला खंडवा जिले के धनगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले एक गांव का है. वहां रहने वाले दिलावर की रोजमर्रा की चीजों की दुकान है. 11 जनवरी 2021 के दिन 15 साल की बालिका उसकी दुकान पर आयी थी. दिलावर ने अपने घर ले जाकर उससे रेप और फिर हत्या कर दी थी. इस पर पुलिस केस हुआ. जांच में आरोप सिद्ध हुआ. इसमें पाया गया था कि दिलावर की पत्नी ने भी इस कृत्य के दौरान उसका सहयोग किया था. न्यायालय ने दोनों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

पति ने नाबालिग से किया रेप और हत्या, पत्नी ने छुपाया शव, कोर्ट ने दोनों को दी आजीवन कारावास की सजा

कोर्ट की कड़ी टिप्पणी
लोक अभियोजन अधिकारी चंद्रशेखर हुक्मलवार ने बताया हत्या के बाद लड़की के शव को पति-पत्नी बोरी और साड़ी में लपेट कर मकान की छत पर ले गए. इस दौरान इन्हें किसी ने देख लिया था. जो बाद में चश्मदीद गवाह बना. लड़की की मां जब उसे ढूंढने निकली तो उसे पता चला और मामले का खुलासा हुआ. न्यायालय ने डीएनए रिपोर्ट और गवाहों, सबूतों के आधार पर दोनों पति पत्नी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही टिप्पणी भी की है. इसमें कहा है इस तरह के मामलों से समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए कठोर सजा सुनाई गई है. अब उम्मीद की जा सकती है, इस तरह की मानसिकता वाले लोग इससे सबक लें और दुराचार के मामलों में कमी आए.

Tags: Khandwa news, Minor girl rape murder

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