नाबालिग लड़की से दुष्‍कर्म के आरोपी को अदालत ने सुनाई 20 साल की सजा, 60 हजार का जुर्माना भी लगाया

नाबालिग लड़की से दुष्‍कर्म के आरोपी को अदालत ने सुनाई 20 साल की सजा, 60 हजार का जुर्माना भी लगाया

पुलिस टीम ने अक्टूबर 2019 में कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी. (प्रतीकात्‍मक)

फरीदाबाद:

अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्‍कर्म के दोषी शख्‍स को 20 साल की सजा सुनाई है और उस पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अगस्त 2019 में आरोपी गौरव ने एक 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. आरोपी उत्तर प्रदेश के हाथरस का रहने वाला था और वारदात के समय पीड़िता के पड़ोस में ही रहता था. इस मामले में एडिशनल सेशन जज हेमराज मित्तल की कोर्ट ने सजा सुनाई. 

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पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि 26 अगस्त 2019 को पीड़ित लड़की ने सारन थाने में अपनी शिकायत दी थी. उसने बताया कि वह छठी कक्षा की छात्रा है. आरोपी गौरव उसके पड़ोस में रहता है. 25 अगस्त दोपहर को वह अपनी छत पर गई थी, जहां आरोपी गौरव उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गया और वहां पर जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.

पुलिस के मुताबिक, लड़की ने बताया कि उसने जब इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी और लड़की को एक गोली खिलाई. इसके खाने के पश्चात लड़की बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को एक कमरे में बंद पाया. कमरे के बाहर ताला लगा हुआ था जो लड़की ने आवाज लगाकर जैसे तैसे अपने आप को वहां से बाहर निकाला. 

इस मामले में पीड़ित लड़की की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट, एससीएसटी एक्ट सहित अन्‍य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. मामले की जांच एसीपी सुखबीर सिंह को सौंपी गई. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसी दिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और अदालत में पेश करके जेल भेज दिया. 

इस मामले में पुलिस टीम ने अक्टूबर 2019 में कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी. 

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