देहरादून नगर निगम दे रहा हाउस टैक्स में 20% की छूट, घर बैठे ऐसे करें आवेदन

हिना आज़मी/ देहरादून. अगर आप उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में रहते हैं तो आप जल्द ही अपना हाउस टैक्स जमा करवा कीजिये क्योंकि देहरादून नगर निगम हाउस टैक्स जमा करने पर 20 प्रतिशत की छूट दे रहा है. आप घर बैठे देहरादून नगर निगम ऐप पर भी आवेदन कर सकते हैं. देश या प्रदेश के विकास और तमाम सरकारी योजनाओं के लिए सरकार को बजट की जरूरत होती है जिसे कई तरह के टैक्स से पूरा किया जाता है. इसी तरह हाउस टैक्स भी है.

राजधानी देहरादून के नगर निगम में लोगों को कर जमा करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए हाउस टैक्स पर 20 फीसदी की छूट दी जा रही है. जिम्मेदार नागरिकों का मानना है कि राज्य को चलाने के लिए बजट की जरूरत होती है और पैसे हम ही टैक्स के रूप में देते हैं तो उससे सड़कें बनेंगी, नालियों की सफाई होगी और विकास के काम होंगे.

लोगों की सुविधा के लिए लगाए गए अतिरिक्त काउंटर
कर एवं राजस्व अधीक्षक धर्मेश पैन्यूली ने जानकारी दी कि नगर निगम द्वारा भवन करदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए अभी भवन कर पर 20 प्रतिशत की छूट दी जा रही है. उन्होंने बताया कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि वह अपना हाउस टैक्स जमा करवा लें. उन्होंने बताया कि कर अनुभाग में अतिरिक्त काउंटर बनाए गए हैं ताकि लोगों को सुविधा हो सके.उन्होंने बताया कि ऑनलाइन प्रक्रिया में दो तरीके से हाउस टैक्स जमा करवाया जा सकता है. जिन लोगों ने पहले से ही अपना पंजीकरण करवाया हुआ है वह लोग सॉफ्टवेयर पिन नम्बर डालकर ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं और देहरादून नगर निगम की ऑफिशल वेबसाइट पर हाउस टैक्स जमा करवा सकते हैं. वहीं वे लोग जिन्होंने अभी तक अपना पंजीकरण नहीं करवाया है वह सेल्फ एसेसमेंट फॉर्म भरकर उसी वेबसाइट पर अपलोड करके बिल जनरेट कर सकते हैं.

बस्तियों से भी लगातार जमा हो रहे हाउस टैक्स
धर्मेश पैन्यूली ने बताया कि लगातार बस्तियों से भी हाउस टैक्स जमा हो रहे हैं. पिछले डेढ़ महीने में देहरादून नगर निगम द्वारा बस्तियों में 30 कैंप आयोजित किया जा चुके हैं, जहां से 350 के लगभग फार्म प्राप्त हुए हैं और तकरीबन दो लाख रुपये निगम को राजस्व के रूप में मिला है. लोगों को जागरूक करने और दस्तावेजों से जुड़ी जानकारी देने के लिए देहरादून नगर निगम के 20 क्षेत्रीय निरीक्षक लोगों बीच जा रहे हैं.

कैसे भरें ऑनलाइन हाउस टैक्स?
अगर आप देहरादून में रहते हैं और हाउस टैक्स जमा करना चाहते हैं, तो आप घर बैठे ऑनलाइन ही हाउस टैक्स जमा कर सकते हैं. शहरी विकास निदेशालय की वेबसाइट पर हाउस टैक्स ऑनलाइन जमा हो जाता है. आपको बता दें कि पोर्टल को निदेशालय स्तर पर संचालित किया जा रहा है. आप निदेशालय के पोर्टल nagarsewa.uk.gov.in पर जाकर अपना हाउस टैक्स ऑनलाइन जमा कर सकते हैं. इसका लिंक नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट nagarnigamdehradun.com पर भी उपलब्ध है. इसके अलावा आप देहरादून नगर निगम अप पर भी जाकर हाउस टैक्स के लिए आवेदन कर सकते हैं. नगर निगम की तरफ से भवन करदाताओं को 20 फीसदी की छूट दी जा रही है, लेकिन जिन लोगों का विगत वर्ष का भवन कर नहीं भरा गया है, उन पर कुल टैक्स के 12 फीसदी की पेनल्टी भी लगाई जाएगी.

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