देखते हैं शाहजहां शेख क्या करते हैं… शुभेंदु अधिकारी को हाई कोर्ट ने दी संदेशखाली जाने की इजाजत

Shubhendu Adhikari

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खंडपीठ ने मंगलवार को भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी को संदेशखाली का दौरा करने की अनुमति दी, जहां हाल ही में महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा और जमीन हड़पने की खबरें सामने आई थीं।

मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने मंगलवार को भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी को संदेशखाली का दौरा करने की अनुमति दी, जहां हाल ही में महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा और जमीन हड़पने की खबरें सामने आई थीं। अदालत के आदेश ने अधिकारी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, को कुछ शर्तों के अधीन क्षेत्र का दौरा करने की अनुमति दी। उन्हें अपने साथ किसी भी समर्थक को ले जाने की इजाजत नहीं है लेकिन वह अपने साथ सुरक्षाकर्मी ले जा सकते हैं। इसके साथ ही बंगाल सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर भी कोर्ट ने कड़ी और बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस शाहजहां शेख को पकड़ने में नाकाम क्यों है। कोर्ट ने कहा कि शाहजहां शेख को सरेंडर करने के लिए कहेंगे। देखते हैं वो क्या करते हैं। 

पश्चिम बंगाल सरकार ने न्यायमूर्ति कौशिक चंदा के सोमवार के आदेश को चुनौती देते हुए खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की। खंडपीठ में न्यायमूर्ति हिरणमय भट्टाचार्य भी शामिल थे जिसने भाजपा नेता को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उनके लिए तैनात किए गए सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर कोई भी समर्थक या पार्टी से जुड़ा व्यक्ति उनके साथ न जाए। इससे पहले पुलिस ने यह कहते हुए अधिकारी को संकटग्रस्त क्षेत्र में जाने से रोक दिया था कि वहां निषेधाज्ञा लागू की गई है। 

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