गौरव सिंह/भोजपुर : अब बिहार के भोजपुर में शादी में दूल्हा-दुल्हन के बोर्ड के साथ जिला प्रसाशन का दिया हुआ अतिरिक्त बोर्ड लगाना आवश्य हो गया. दुल्हा-दुल्हन के नाम के साथ होटल जैसे विवाह मंडप में पूर्ण शराबबंदी का नोटिस और जानकारी देना जरूरी है. भोजपुर समेत पूरे बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद हर रोज शराब पीने व बिक्री समेत देसी शराब निर्माण करने व अंग्रेजी शराब की खेप बरामद की जा रही है.
अब इस पर अंकुश लगाने के लिए भोजपुर जिला प्रसाशन के द्वारा नई तरकीब निकाली गई है. अब सभी विवाह मंडप, होटल, बैंक्वेट हाल, रेस्टोरेंट इत्यादि जगहों पर संचालक को शराबबंदी से जुड़ी जानकारी का बोर्ड लगाने का निर्देश दिया जा रहा है. साथ ही जागरूक भी किया जा रहा है.
नियमसंगत कार्रवाई की जायेगी
बिहार में शराबबंदी को सफल करने के लिए लग्न के दिनों में मद्य निषेध विभाग की ओर से शहर के होटलों, विवाह भवनों, प्रतिष्ठान, शादी-विवाह वाले घरों में, रेस्टोरेंट व ब्लैकेटों में शराब की निगरानी की जा रही है. शराब बरामद होने और पीते पकड़े जाने पर नियमसंगत कार्रवाई की जायेगी. इससे पहले सभी विवाह भवनों और होटलों के बाहर शराबबंदी से जुड़े निर्देश का बोर्ड लगाने का निर्देश जारी किया गया है.
सुसंगत धाराओं के तहत होगी कड़ी कार्रवाई
सहायक मद्यनिषेध आयुक्त नीरज कुमार रंजन ने बताया कि विभागीय निर्देशानुसार शादी-विवाह के मौसम को देखते हुए जिले के सभी विवाह भवनों एवं होटलों पर पूर्ण शराबबंदी के मद्देनजर मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग की ओर से नजर रखी जा रही है.
किसी भी प्रतिष्ठान (मकान, होटल, विवाह भवन, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेन्ट, परिसर इत्यादि) में शराबबंदी का उल्लंघन कर शराब का सेवन करते, बिकी करते या भंडारण करते पाया जाता है, तो इसमें संलिप्त व्यक्तियों के साथ संबंधित प्रतिष्ठान को सीलबंद कर संचालक पर बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
शराबबंदी को बनाया जा सकता है सफल
इन दिनों लग्न का समय चल रहा है. हर दिन हजारों शादियां होटल, मैरेज हाल इत्यादि जगहों से हो रही है. जहां आये दिन शराब का सेवन करने का मामला सामने आ रहा है. ऐसे में इन सभी जगहों पर शराब पर रोक लग जायेगी तो शराबबंदी को सफल बनाया जा सकता है. इसको देखते हुए भोजपुर जिला प्रसाशन ने निर्देश जारी किया है कि दूल्हा-दुल्हन के नाम वाले बोर्ड के अतिरिक्त शराबबंदी का बोर्ड भी है आवश्यक.
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FIRST PUBLISHED : December 2, 2023, 10:52 IST