नई दिल्ली: दिल्ली शराब कांड (Delhi Liquor Case) से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh News) का नया साल जेल में मनेगा या बेल मिलेगी, इसका फैसला आज हो जाएगा. दरअसल, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन के मामले में जेल में बंद संजय सिंह की जमानत अर्जी पर आज यानी शुक्रवार को फैसला सुनाएगा.
दरअसल, संजय सिंह की जमानत पर गुरुवार को भी सुनवाई हुई, मगर विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने मामले की सुनवाई बृहस्पतिवार को स्थगित कर दी और कहा कि वह शुक्रवार को दोपहर साढ़े तीन बजे फैसला सुनाएंगे. अदालत ने संजय सिंह की जमानत अर्ज़ी पर 12 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
दिल्ली शराब कांड: अरविंद केजरीवाल ने ED को भेजा जवाब, कहा- मैं हर समन मानने को तैयार, मगर…
दलीलों के दौरान संजय सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मोहित माथुर ने न्यायाधीश से कहा था कि ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने संजय सिंह को गिरफ्तार करने से पहले उन्हें एक बार भी पूछताछ के लिए नहीं बुलाया था और उन्होंने दावा किया था कि आरोपी से सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा और अन्य गवाहों के बयानों में विरोधाभास है. ईडी ने संजय सिंह की अर्ज़ी का विरोध करते हुए दावा किया था कि जांच अब भी चल रही है और अगर सिंह को ज़मानत पर रिहा किया जाता है तो वह जांच में बाधा डाल सकते हैं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं.
![दिल्ली शराब कांड: संजय सिंह को मिलेगी बेल या जेल में मनेगा न्यू ईयर? जमानत पर कोर्ट का फैसला आज दिल्ली शराब कांड: संजय सिंह को मिलेगी बेल या जेल में मनेगा न्यू ईयर? जमानत पर कोर्ट का फैसला आज](https://images.news18.com/ibnkhabar/uploads/assests/images/placeholder.jpg?impolicy=website&width=560)
धनशोधन रोकथाम एजेंसी यानी ईडी ने संजय सिंह को चार अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. ईडी ने आरोप लगाया है कि संजय सिंह ने अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को आर्थिक लाभ हुआ. संजय सिंह ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है. (इनपुट भाषा से भी)
.
Tags: AAP leader Sanjay Singh, Delhi liquor scam, Sanjay singh
FIRST PUBLISHED : December 22, 2023, 08:27 IST