‘तो क्या उनके लिए पालकी भेजें…’ AAP वकील से हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?

चंडीगढ़. चंडीगढ़ में मेयर चुनाव (Chandigarh Mayor Elections) पर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद अब डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव होना है. लेकिन चुनाव से पहले ही मामला पंजाब एंव हरियाणा हाईकोर्ट (High Court) में पहुंच गया है. सोमवार को इस संबंध में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी. अब मंगलवार सुबह दस बजे से इस पर सुनवाई हो रही है.

दरअसल, चडीगढ़ में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के आयोजन को लेकर डीसी के नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. गठबंधन उम्मीदवार पार्षद गुरप्रीत सिंह और निर्मला देवी की तरफ से याचिका डाली गई है. 23 फरवरी को डीसी ने चुनाव करवाने के लए आदेश दिए थे.

मंगलवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पूछा कि मेयर कहां हैं. इस पर आम आदमी पार्टी के वकील ने कोर्ट को जवाब में बताया कि नगर निगम की तरफ से मेयर को पदभार ग्रहण करने की कोई सूचना नहीं दी. इस पर एडमिनिस्ट्रेशन के वकील ने कहा कि ये गलत है. हमने लेटर लिख कर बता दिया था.

कोर्ट ने मजाकिया लहजे में कहा, ‘’जब लेटर से मेयर को बता दिया था तो क्या उनके लिए पालकी भेजें…वो क्या उम्मीद कर रहे हैं.’’

Chandigarh MC Elections: ‘तो क्या उनके लिए पालकी भेजें...’ AAP वकील से हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?

एमसी के वकील ने कहा कि मेयर को जब लेटर भेजा गया तो उनके परिवार ने रिसीव भी किया था. साथ ही व्हाट्स ऐप पर भी मैसेज भेजा गया था. कोर्ट में दोनों चीजें पेश की गई हैं. हाईकोर्ट में कांग्रेस के वकील से बताया कि इन दो पदों के चुनाव को उस समय चुनौती नहीं दी गई थी. साथ ही इन पदों के लिए वोटिंग ही नहीं हुई थी कि क्योंकि चुनाव का बॉयकॉट किया गया था. सुनवाई के दौरान चंडीगढ़ के डीसी विनय प्रताप भी कोर्ट में मौजूद हैं. सनुवाई  के दौरान कोर्ट ने आप और कांग्रेस के वकील से सवाल किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ मेयर के चुनाव को लेकर आदेश दिया था, पूरी प्रक्रिया को लेकर नहीं. कोर्ट ने मेयर के वकील से कहा कि आप चुनाव से क्यों भाग रहे हैं. वर्ना हम आदेश देंगे.

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