तमिलनाडु रेत खनन मामला: ED का एक्शन, 130 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तमिलनाडु में अवैध रेत खनन मामले में 130.60 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है। संपत्ति, जिसमें 128.34 करोड़ रुपये की चल संपत्ति शामिल है, में 209 रेत उत्खननकर्ता भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त,  राज्य में अवैध रेत खनन गतिविधियों में शामिल लोगों के 35 बैंक खातों में जमा 2.25 करोड़ रुपये भी ईडी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत संलग्न किए गए थे। आरोपियों की पहचान शनमुगम रामचंद्रन, करुप्पैया रेथिनम और पन्नीरसेल्वम करिकालन के रूप में हुई है।

एक जांच के बाद, यह पता चला कि शनमुगम रामचंद्रन, करुप्पैया रेथिनम और पन्नीरसेल्वम करिकालन ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एक सिंडिकेट बनाया था और कंपनियों और फर्मों का एक नेटवर्क स्थापित किया था, या तो अपने नाम के तहत या अपने रिश्तेदारों और सहयोगियों के नाम पर। ये संस्थाएँ राज्य में अवैध रेत खनन गतिविधियों में लिप्त पाई गईं। ईडी ने खनन स्थलों की स्थिति निर्धारित करने के लिए तमिलनाडु में सभी रेत खदानों की जांच की और विशेषज्ञ टीम की रिपोर्ट में राज्य सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज मात्रा से अधिक, अत्यधिक और अवैध रेत खनन के मामलों को उजागर किया गया।

रेत खनन में उपयोग किए जाने वाले उत्खननकर्ताओं के निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत जियोफेंसिंग रिपोर्ट के विश्लेषण से पता चला कि उत्खननकर्ताओं को मुख्य रूप से अनुमत खदान क्षेत्र से परे तैनात किया गया था। इससे पहले, ईडी ने चेन्नई, तिरुचि और पुड्डुकोट्टई में 17 स्थानों पर तलाशी ली थी। 2.33 करोड़ रुपये की नकदी, 56.86 लाख रुपये मूल्य के सोने के आभूषण और अन्य आपत्तिजनक साक्ष्य जब्त किए गए। जांच एजेंसी ने 13 करोड़ रुपये वाले कुल 30 बैंक खाते भी फ्रीज कर दिए। 

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