अमित कुमार/समस्तीपुर. समस्तीपुर में एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला है. जहां पर एक ड्राइवर ने दूसरे ड्राइवर को जूते की माला पहनाकर विरोध किया. दरअसल, हिट एंड रन कानून को लेकर वाहन चालक और मालिक लगातार विरोध कर रहे हैं. इसके विरोध में गाड़ी नहीं चलाने का आह्वान है. ऐसा नहीं मानने वाले वाहन चालकों को चप्पल और जूते का हार पहना कर विरोध किया. मामला समस्तीपुर के हाजीपुर-बछवारा मुख्य मार्ग के मोहनपुर के जीएमआरडी कॉलेज गेट के पास का है. जहां पर संघ के आह्वान का विरोध करने वाले गाड़ी चालकों के साथ ऐसा व्यवहार किया गया. इसके बाद वहां जाम की स्थिति हो गई.
बिहार ड्राइवर महासंघ के आह्वान पर 10 जनवरी से स्टेरिंग छोड़कर शांतिपूर्ण माहौल में विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है. समस्तीपुर के हाजीपुर- बछवारा मुख्य मार्ग मोहनपुर प्रखंड अंतर्गत जीएमआरडी कॉलेज गेट के समीप चालकों द्वारा विरोध प्रदर्शन जारी है. इसका नेतृत्व संघ के अध्यक्ष मनीष कुमार ने किया. इस दौरान महनार- मोहिउद्दीननगर मुख्य पथ NH-122B को जीएमआरडी कॉलेज अहलाद चौक के समीप सड़क जाम कर यातायात अवरुद्ध कर दिया. जिस कारण छोटी बड़ी वाहन जाम में फंसे रहे. यात्रियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. इस दौरान आंदोलनकारियों ने सड़क से गुजर रहे वाहन चालकों को गाड़ी से उतार कर बंद का उल्लंघन करने पर जूतों की माला पहनाकर स्वागत किया.
आंदोलनकारी ड्राइवरों ने कही यह बात
आंदोलन कर रहे ड्राइवर मनोज कुमार राय, अरविन्द कुमार, प्रवीण ठाकुर, सनोज दास, धीरज कुमार, कुंदन कुमार ने बताया कि यह काला कानून है. इसे सरकार को वापस लेना चाहिए. यह कानून ड्राइवर के हित में किसी प्रकार न्याय संगत नहीं है. कुछ ही दिनों पहले संसद ने भारतीय न्याय संहिता को पास किया था. इसमें हिट एंड रन के मामले को लेकर नए कानून बनाए हैं. इसमें मुख्यत: दो भाग हैं, पहला कि अगर कोई ड्राइवर लापरवाही के कारण किसी की मौत का कारण बनता है, तो ये गैर इरादतन हत्या नहीं होगी. उसे 5 साल तक की सजा हो सकती है. वहीं, अगर कोई ट्रक या डंपर या वाहन चालक किसी व्यक्ति को कुचल कर अधिकारियों को बिना सूचना दिए भाग जाता है, तो उसे अब 10 साल तक की जेल और 7 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. हालांकि, घायल को अस्पताल पहुंचाने पर सजा में कुछ रियायत का प्रावधान भी किया गया है.
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FIRST PUBLISHED : January 10, 2024, 22:05 IST