डरें नहीं मुस्लिम… मोदी सरकार के फैसले का कांग्रेस नेता ने किया स्वागत

पटना. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने संसद में पारित होने के 5 सालों के बाद सोमवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) को अधिसूचित कर दिया है. नागरिकता संशोधन अधिनियम की अधिसूचना जारी होने के बाद देशभर में अलग-अलग राजनीतिक दल व मुस्लिम नेता भी सीएए का स्वागत कर रहे हैं. बिहार के मुस्लिम नेताओं ने भी खुलकर सीएए का स्वागत किया है और कहा है कि इस कानून से किसी को डरने की जरूरत नहीं है.

दरअसल बिहार कांग्रेस के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष कौकब कादरी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के नोटिफिकेशन स्वागत करते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम से किसी भी मुसलमान को डरने की जरूरत नहीं है. यह कानून नागरिकता लेती नहीं बल्कि देती है. इस कानून का स्वागत किया जाना चाहिए. वहीं बिहार में सत्ताधारी दल जदयू के एमएलसी ख़ालिद अनवर ने भी सीएए का स्वागत किया है. हालांकि उन्होंने कुछ तकनीकी पक्ष को लेकर सरकार से सवाल भी पूछे हैं.

डरें नहीं मुस्लिम... मोदी सरकार के फैसले का कांग्रेस नेता ने किया स्वागत, CAA पर दिखाया बड़ा दिल

शाहनवाज हुसैन ने कही यह बात

वहीं सीएए कानून को लेकर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून CAA को लेकर मेरी विनम्र अपील है कि विपक्ष या किसी संगठन के बहकावे, उकसावे में न आएं. इस कानून से किसी की नागरिकता जाएगी नहीं बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता देने का ये कानून है.

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समझें क्या है CAA कानून?

बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून के अंतर्गत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिमों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी. सीएए के तहत इन देशों से आए हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता दिए जाने का प्रावधान शामिल है. संसद के दोनों सदनों से सीएए 11 दिसंबर, 2019 में पारित किया गया था. इसके एक दिन बाद राष्ट्रपति की ओर से इसे मंजूरी दे दी गई थी.

इन लोगों पर लागू होगा कानून

ध्यान दें, यह कानून उन लोगों पर लागू होगा, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे. पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए वहां के अल्पसंख्यकों को इस कानून के जरिए यहां भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी. ऐसी स्थिति में आवेदनकर्ता को साबित करना होगा कि वो कितने दिनों से भारत में रह रहे हैं. उन्हें नागरिकता कानून 1955 की तीसरी सूची की अनिवार्यताओं को भी पूरा करना होगा.

Tags: Bihar Congress, Bihar News, CAA Law

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