ठाणे। महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 2019 में हत्या के एक मामले में दो आरोपियों को बरी कर दिया और कहा कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ आरोप साबित करने में विफल रहा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वी एल भोसले ने 31 जनवरी को पारित आदेश में आरोपियों के बरी होने के लिए जिम्मेदार जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का निर्देश भी दिया। आदेश की प्रति मंगलवार को उपलब्ध कराई गयी।
अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि इस मामले में पीड़ित व्यक्ति डीजे और संगीतकार के रूप में आरोपी के साथ ही काम करता था। वहीं, आरोपी मंडप सजाने का कार्य करता था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, पीड़ित ने आरोपी से अपना 28 हजार रुपये बकाया मांगा लेकिन उसने नहीं दिया, जिसके बाद पीड़ित ने आरोपी के चार स्पीकर और एक एम्पलीफायर उठाकर किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिये।
अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि 18 नवंबर 2019 को आरोपी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर यहां मीरा रोड इलाके में पीड़ित की कथित तौर पर बेरहमी से पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गयी। मृतक का शव अगले दिन इलाके के एक नाले से बरामद किया गया। न्यायाधीश भोसले ने साज-सज्जा का व्यापार चलाने वाले 38 वर्षीय व्यक्ति और 28 वर्षीय युवक के खिलाफ आरोप साबित करने में विफल रहने के लिए अभियोजन पक्ष को लताड़ लगाई।
उन्होंने कहा, ‘‘केवल जांच अधिकारी (आईओ) के बयान के आधार पर आरोप साबित नहीं किया जा सकता क्योंकि मामले के अन्य तथ्यात्मक पहलू साबित नहीं हुए हैं। अभियोजन पक्ष घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में असफल रहा है।’’ न्यायाधीश ने कहा, ‘‘मेरी राय में अभियोजन पक्ष आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कथित अपराध को साबित करने में विफल साबित हुआ है इसलिए उन्हें (आरोपियों को) संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए।
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