ट्रांसफर प्रशासनिक निर्णय: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा-, अदालतों को केवल बहुत ही दुर्लभ मामलों में ऐसे आदेशों में हस्तक्षेप करना चाहिए

प्रयागराजएक घंटा पहले

  • कॉपी लिंक

सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों पर भरोसा करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि न्यायालय सामान्यतया ट्रांसफर ऑर्डर में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। क्योंकि ट्रांसफर प्रशासनिक आदेश है और नियुक्ति की अंतर्निहित शर्तों के अधीन हैं।

जस्टिस क्षितिज शैलेन्द्र ने याची के ट्रांसफर में हस्तक्षेप

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *