भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने प्रर्वतकों से जुड़े चार परिवार न्यासों को तीन कंपनियों – टॉरेंट पावर, टॉरेंट फार्मास्युटिकल्स और गुजरात लीज फाइनेंसिंग – के शेयरधारकों को खुली पेशकश से छूट दी है। इन कंपनियों में प्रस्तावित अप्रत्यक्ष शेयर अधिग्रहण को देखते हुए यह छूट दी गयी है।
सेबी ने यह आदेश मेहता परिवार न्यासों के जुलाई, 2023 में नियामक के पास आवेदन दायर करने और अधिग्रहण नियमों के कुछ प्रावधानों से छूट देने के आग्रह के बाद मंगलवार को दिया।
उत्तराधिकार योजना को सुविधाजनक बनाने के मकसद से सुधीर उत्तमलाल मेहता और समीर उत्तमलाल मेहता ने टॉरेंट इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (टीआईपीएल) में परिवार की हिस्सेदारी को व्यवस्थित करने के लिये चार न्यास बनाये।
सेबी के तीन अलग-अलग आदेशों के अनुसार, अधिग्रहण से जुड़े चार न्यासों ने प्रस्तावित अधिग्रहणों के तहत टॉरेंट पावर, टॉरेंट फार्मास्युटिकल्स और गुजरात लीज फाइनेंसिंग – में अप्रत्यक्ष रूप सेटीआईपीएल से हिस्सेदारी हासिल करने का प्रस्ताव किया है। टीआईपीएल इन कंपनियों के प्रवर्तकों में से एक है।
अधिग्रहण करने वाले न्यास टीआईपीएल के6.37 लाख शेयर हासिल करने की योजना बना रहे हैं। टीआईपीएल की बिजली कंपनी में 53.56 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
इसी तरह, न्यास टॉरेंट फार्मास्युटिकल्स में भी 71.25 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाली टीआईपीएल के 6.37 लाख शेयर हासिल करना चाहते हैं।
इसके अलावा, न्यास ने गुजरात लीज फाइनेंसिंग में 29.55 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाली टीआईपीएल के 6.37 लाख शेयर हासिल करने की योजना बनाई है। सेबी ने खुली पेशकश से छूट देते हुए कहा कि प्रस्तावित अधिग्रहण का उद्देश्य उत्तराधिकार को व्यवस्थित करना और मेहता परिवार के लिये चीजों को सुगम बनाना है। प्रस्तावित अधिग्रहण गैर-वाणिज्यिक लेनदेन के रूप में होंगे जो तीन कंपनियों के सार्वजनिक शेयरधारकों के हितों को प्रभावित नहीं करेंगे।
डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।