झील की जमीन पर आवासीय परिसर के निर्माण के बारे में तथ्य का पता लगाएं जिलाधिकारी : एनजीटी

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एनजीटी एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दावा किया गया था कि पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन कर झील क्षेत्र पर महालक्ष्मी लैंड एंड फाइनेंस कंपनी की एक परियोजना का निर्माण किया जा रहा है।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने शुक्रवार को गाजियाबाद के जिलाधिकारी को जमीन के उस हिस्से पर कथित तौर पर बनने जा रही एक आवासीय परियोजना के संबंध में तथ्यात्मक स्थिति का पता लगाने का निर्देश दिया, जो एक झील का हिस्सा है।

एनजीटी एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दावा किया गया था कि पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन कर झील क्षेत्र पर महालक्ष्मी लैंड एंड फाइनेंस कंपनी की एक परियोजना का निर्माण किया जा रहा है।

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने कहा कि याचिका में पर्यावरण मानदंडों के अनुपालन के संबंध में ठोस मुद्दा उठाया गया है।
एनजीटी की पीठ ने कहा,‘‘गाजियाबाद के जिलाधिकारी को भूमि की प्रकृति और झील की भूमि पर किए गए निर्माण की सीमा, यदि कोई हो, तो उससे संबंधित सही स्थिति का पता लगाने और सुनवाई की अगली तारीख 10 मई से कम से कम एक सप्ताह पहले रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।



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