झारखंड सरकार ने इन स्कूलों से उर्दू शब्द हटाने का दिया आदेश, साप्ताहिक छुट्टी में बदलाव

प्राथमिक शिक्षा विभाग ने ऐसे स्कूलों से ‘उर्दू’ शब्द हटाने का आदेश दिया है, जिन्हें उर्दू स्कूलों के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है.

News Nation Bureau | Edited By : Mohit Saxena | Updated on: 02 Aug 2022, 10:46:36 AM
Hemant Soren

Hemant Soren (Photo Credit: ani)

highlights

  • ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करने होंगे
  • गैर-उर्दू स्कूलों में सुबह की प्रार्थना पहले की तरह ही होनी चाहिए
  • गैर-अधिसूचित उर्दू विद्यालयों में रविवार को ही होगी छुट्टी

धनबाद:  

प्राथमिक शिक्षा विभाग ने ऐसे स्कूलों से ‘उर्दू’ शब्द हटाने का आदेश दिया है, जिन्हें उर्दू स्कूलों के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है. ऐसे स्कूलों की साप्ताहिक छुट्टी शुक्रवार के बजाय रविवार करने के आदेश दिए गए हैं.  विभाग ने आदेश दिया है कि गैर-उर्दू स्कूलों में सुबह की प्रार्थना पहले की तरह ही होनी चाहिए. प्राथमिक शिक्षा विभाग की ओर से ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करने होंगे. आदेश में साप्ताहिक अवकाश में फेरबदल करते हुए अधिसूचित उर्दू विद्यालयों के अलावा शुक्रवार की बजाए रविवार को ही तय कराना चाहिए.

किसी भी तरह के हालात में गैर-अधिसूचित उर्दू विद्यालयों में रविवार को किसी भी तरह की शैक्षणिक गतिविधि नहीं रखी जाएंगी. यह भी तय किया गया है कि गैर अधिसूचित उर्दू विद्यालयों में पूर्व पद्धति की तरह प्रार्थना भी की जाए. 

आदेश में कहा गया है कि निदेशक को कार्यान्वित करने में अगर किसी स्थानीय व्यक्ति, विद्यालय प्रबंधन या अन्य द्वारा किसी प्रकार की रुकावट पैदा होती है, तो सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के साथ सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का दोषी ठहराया जाएगा. इसके साथ उसे दोषी मानते हुए न्याय अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

 




First Published : 02 Aug 2022, 10:25:02 AM








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