झारखंड की वृद्धा पेंशन योजना में बड़ा बदलाव, अब ये भी ले सकेंगे पेंशन

अन्त कुमार/गुमला.गुमला में मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना में हुए बदलाव को लेकर अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ दिलाने के लिए जागरूकता रथ का शुभारंभ किया गया. बताते चलें कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन के लिए योग्यता आयु 60 से घटाकर 50 कर दी गई है. जिसके उद्देश्य से गुमला में आज जन जागरूकता रथ की शुरुआत की गई.

गुमला के डीसी कर्ण सत्यार्थी ने अधिक से अधिक लोगों को इस योजना से जोड़ सके, इसके लिए आज 3 जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर जिला मुख्यालय से रवाना किया है. जो पूरे जिला में भ्रमण कर लोगों को इस योजना के बारे में बताने का काम करेगी. यह जागरूकता वाहन जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के द्वारा निकाली गई है.जो विशेष रूप से जिला के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भ्रमण करेगी व जिला के ग्रामीणों को इस योजना एवं इससे मिलने वाले लाभ के बारे में जागरूक करने का  भी कार्य करेगी.

उम्र घटकर हुई 50 वर्ष
बताते चलें कि पूर्व में राज्य के 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र के वृद्ध महिलाओं एवं पुरुषों को सरकार के द्वारा प्रत्येक माह 1000 रुपए की सहायता व पेंशन की राशि दी जाती थी.परंतु राज्य सरकार ने राज्य की सभी महिलाओं तथा अनुसूचित जनजाति (ST) एवं अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के 50 वर्ष या इससे ऊपर आयुवर्ग के व्यक्तियों को मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है. इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति (ST) एवं अनुसूचित जाति (SC)वर्ग के 50 से 59 वर्ष के आवेदक (पुरुष) को योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अंचल अधिकारी से अन्यून प्राधिकर द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा. परन्तु महिला आवेदक को जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है.

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