5 मिनट पहले
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सुप्रीम कोर्ट
ज्ञानवापी मस्जिद केस से जुड़े मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जहां मस्जिद के सील किए गए वजूखाने को खोले जाने की मांग पर एक याचिका दायर की गई है। ये याचिका हिंदू पक्ष के ओर से अदालत में दी गई थी। हालांकि इस याचिका की सुनवाई के दौरान CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि कल सुनवाई के दौरान ही मैंने कहा था कि सभी मामलों की दो हफ्तों के बाद सुनवाई होगी।
दरअसल, ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सील किए गए वजूखाने को खोलने की मांग वाली याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि सभी मामले दो हफ्ते बाद सुनवाई के लिए आएंगे। पहले हम मेंटेनिबिलिटी के मामले में सुनवाई करेंगे। उसके बाद हम दूसरे मामलो की सुनवाई करेंगे।
दो हफ्ते बाद होगी सुनवाई
इससे पहले मंगलवार को वाराणसी के श्रृंगार गौरी मामले में हिंदू पक्ष का मुकदमा सुनवाई लायक है या नहीं, इसपर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। तब कोर्ट ने मामले में दो हफ्ते बाद सुनवाई की बात कही थी। हालांकि इससे पहले हाईकोर्ट ने इस केस में फैसला देते हुए कहा था कि ये मामले सुनवाई के योग्य है। जिसके बाद इंतजामिया कमेटी हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
गौरतलब है कि बीते साल वाराणसी कोर्ट ने ने ज्ञानवापी कैंपस में मौजूद मां श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा की अनुमति देने वाली याचिका को सुनवाई योग्य माना था। इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि मुस्लिम पक्ष की याचिका हाईकोर्ट में भी खारिज हो गई।
हाईकोर्ट के फैसले को दी गई है चुनौती
तब हाईकोर्ट ने भी इस केस को सुनवाई के योग्य माना था। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए इंतजामिया कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसके बाद अब वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में स्थित मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी।
केस की सुनवाई CJI जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने की थी। बता दें कि मंगलवार को सुनवाई के दौरान इंतजामिया कमेटी के वकील ने अनुरोध किया कि सुप्रीम कोर्ट याचिकाओं की स्वीकार्यता पर सुनवाई करे।