ज्ञानवापी: अखिलेश यादव-ओवैसी के प्रकरण की सुनवाई अब 16 नवंबर को, विवादित बयानबाजी मामले में होगी सुनवाई

Gyanvapi Akhilesh Yadav and Owaisi case will now be heard on 16 November

वाराणसी कोर्ट
– फोटो : अमर उजाला

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अपर जिला जज नवम की अदालत में शुक्रवार को ज्ञानवापी स्थित वजूखाना में गंदगी और शिवलिंग जैसी आकृति को लेकर दिए गए विवादित बयान के मामले में दाखिल निगरानी अर्जी पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने विपक्षी सपा प्रमुख अखिलेश यादव और एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी समेत अन्य को आपत्ति दाखिल करने का अंतिम अवसर देते हुए अगली सुनवाई के लिए 16 नवंबर की तिथि नियत कर दी। सुनवाई के दौरान निगरानी कर्ता हरिशंकर पांडेय कोर्ट में मौजूद रहे।

हरिशंकर पांडेय ने बतौर वादी निचली अदालत के आदेश के खिलाफ निगरानी अर्जी दाखिल की है। अर्जी में कहा गया है कि ज्ञानवापी स्थित वजूखाने में नमाजियों द्वारा गंदगी फैलाई गई। उनका दावा है कि वह स्थान हिंदू धर्म के आराध्य देव भगवान शिव का है।

वहां मिली शिवलिंग की आकृति को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी सहित कुछ अन्य नेताओं ने गलत बयानबाजी कर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया। ऐसे में अखिलेश, ओवैसी व अन्य नेताओं के साथ ही अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी के पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए।

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