जैनब फातिमा की गिरफ्तारी पर रोक वाली याचिका इलाहाबाद HC से खारिज

प्रयागराज. माफिया अतीख अहमद (Atiq Ahmed) के भाई अशरफ की वांटेड पत्नी जैनब फातिमा (Zainab Fatima) को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है. हाईकोर्ट ने जैनब फातिमा की गिरफ्तारी पर रोक की मांग में दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है. याची का कहना था कि उमेश पाल हत्या केस में दर्ज एफआईआर में उसे नामित नहीं किया गया था. उमेश पाल की पत्नी जया पाल सहित अन्य के धारा 161 के बयान में भी उसका नाम नहीं लिया गया. सह अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है. सह अभियुक्तों के बयान के आधार पर उसे फंसाया गया है. उसके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं है, इसलिए उसको गिरफ्तारी से संरक्षण दिया जाए.

हाईकोर्ट ने आरोप की गंभीरता को देखते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है. बता दें कि जैनब फातिमा की ओर से गिरफ्तारी पर रोक की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. जस्टिस वी के बिड़ला और जस्टिस विनोद दिवाकर की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है.

13 अप्रैल को हुई थी हत्या

बता दें कि प्रयागराज पुलिस ने उमेश पाल शूटआउट केस में जैनब फातिमा को भी आरोपी बनाया है.  इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की 13 अप्रैल को पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी गई थी. इसके बाद भी बावजूद अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा, बहन आयशा नूरी, बमबाज गुड्डू मुस्लिम, अरमान बिहारी, साबिर अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं.

ये भी पढ़ें: Love Story: पहले प्यार, फिर इजहार और अब शादी, पति-पत्नी बनीं 2 लड़कियां, मौसी-भतीजी का है रिश्‍ता

जैनब पर गंभीर आरोप

बता दें कि 24 फरवरी को प्रयागराज में हमलावरों ने उमेश पाल और दो सरकारी गनर पर फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी थी. जैनब फातिमा पर उमेश पाल की हत्या करने वाले शूटरों को फरार होने में मदद करने का आरोप लगाया गया है.

Tags: Allahabad high court, Atiq Ahmed, UP news

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *