जमीन मापी के लिए करें ऑनलाइन आवेदन, घर बैठे 30 दिनों के अंदर हो जाएगी मापी

कुंदन कुमार/गया:- जमीन की मापी के लिए पहले गया के लोगों को अंचल कार्यालय जाना होता था, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है. दरअसल इस कार्य के लिए अब विभाग के वेबसाइट पर जाकर आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. हालांकि आवेदन करने से पहले आपको ई- मापी पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा. ऑनलाइन आवेदन करते समय रैयत की जमाबंदी से प्लॉट या खेसरा का चयन करना होता है, फिर उसमें अपनी व्यक्तिगत जानकारी, जमीन का विस्तृत विवरण, चौहद्दी का विवरण और जमीन मापी करने का कारण बताते हुए अंचल अधिकारी को आवेदन करना है. मापी के लिए आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में राजस्व मौजावर और शहरी क्षेत्र में वार्ड वार द्वारा किया जाएगा.

यह होगी प्रक्रिया
गया के मानपुर के अंचलाधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि मापी शुल्क जमा किए जाने के बाद अधिकतम 30 कार्य दिवस के अंदर भूमि की मापी हो जाएगी. लेकिन ऐसे मामले, जिसमें तत्काल मापी कराई जानी है, अंचल अधिकारी अधिकतम 10 कार्य दिवस के भीतर माप करवाएंगे. राजस्व कर्मचारी द्वारा मापी के लिए अनुशंसा करने के बाद अंचल कार्यालय द्वारा आवेदक को ऑनलाइन विधि द्वारा मापी के लिए फीस का भुगतान करने की सूचना दी जाएगी. उन्होंने बताया कि आवेदक को मापी हेतु तीन संभावित तिथि का चयन करके पुनः आवेदन को अंचलाधिकारी के लाॅग इन में भेजना है. इस बार आवेदक को ऑटोमैटिक केस नंबर प्राप्त होगा. फिर अंचलाधिकारी उस केस नंबर के लिए आवेदक द्वारा चयनित तिथि एवं सभी की उपलब्धता के अनुसार मापी की स्थिति निर्धारण करेंगे और चौहद्दीदारों समेत सभी पक्षों को मापी का नोटिस देंगे.

नोट:- बिहार के इस जिले में बनेगा पर्यटक स्थल, फूड-स्ट्रीट के साथ अन्य कई सुविधाएं, मिलेगा रोजगार का अवसर

आवेदक को मिल जाएगी पूरी जानकारी
मापी की दिन अमीन आवेदक एवं चौकीदारों की मौजूदगी में आवेदित भूमि की मापी करेंगे और रिपोर्ट अंचल अधिकारी को सौपेंगे. अंचल अधिकारी से मापी रिपोर्ट की स्वीकृति मिलने के बाद रिपोर्ट को सभी के सामने दिया जाएगा और इस प्रकार मापी की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी. आवेदक को अपने लाॅग इन में ही मापी का प्रतिवेदन प्राप्त हो जाएगा. ऑनलाइन मापी आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने के बाद एक माह तक इसकी निगरानी विभाग द्वारा की जाएगी. आनलाइन आवेदन विभाग की वेबसाइट www.emapi.bihar.gov.in पर कर सकते हैं.

इतना लगेगा शुल्क
सीओ विनोद कुमार ने बताया कि मापी के लिए गांव में प्रति प्लॉट 500 रुपया और शहरी क्षेत्र में प्रति प्लॉट 1000 रुपया शुल्क निर्धारित किया गया है. एक बार में अधिकतम चार प्लॉट के लिए आवेदन दिया जा सकता है. वहीं तत्काल मापी के लिए शुल्क दोगुना रखा गया है. ग्रामीण क्षेत्र में प्रति खेसरा 1000 रुपया एवं शहरी क्षेत्र में प्रति खेसरा 2000 रुपया मापी शुल्क लगेगा. सुयोग श्रेणी के भूमिहीन परिवारों के बंदोबस्त आवंटित किसी भूखंड की मापी निःशुल्क की जाएगी.

Tags: Bihar News, Gaya news, Gaya news today, Local18

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *