नीरज कुमार/बेगूसराय:- बिहार में जमीन की बिक्री को लेकर नया नियम लागू कर दिया गया है. नए नियम के मुताबिक अब जमीन बेचने के लिए खुद के नाम से जमाबंदी का आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से लिंक होना तो जरूरी है ही, खरीदार और बेचने वाले या फिर गवाह का भी सत्यापन जरूरी कर दिया गया है. दरअसल जमीन रजिस्ट्री के दौरान कई बार लोग फर्जीवाड़ा भी करते हैं. खासतौर से कागजातों के साथ लगाए जाने वाले आधार कार्ड की फोटो कॉपी में जालसाजी करते भी कई लोग पकड़े गए हैं. लेकिन नया नियम लागू होने के बाद अब जमीन की रजिस्ट्री के दौरान कोई भी इस तरह की जालसाजी नहीं कर पाएगा.
अब फोटो कॉपी नहीं, फिंगर से होगी पहचान
मंझौल अनुमंडल निबंधन कार्यालय के आधार वेरिफिकेशन कर्मी अमित कुमार ने लोकल 18 से बताया कि पहले लोग आधार की फोटो कॉपी जमा कर जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते थे. फोटो कॉपी से ही व्यक्ति की तस्वीर और डिटेल देखकर मिलान किया जाता था. अब जबकि डीप फेक टेक्नोलॉजी का चलन तेजी से बढ़ रहा है, तो इस बात की भी संभावना बनी रहती है कि आधार कार्ड को एडिट कर फोटो कॉपी लगाया जा सकता है. कई लोग ऐसा करते पकड़े भी गए हैं. लेकिन अब क्रेता, विक्रेता या गवाह के आधार कार्ड से उनके अंगूठे का मिलान किया जाएगा. इसके बाद आधार कार्ड की फोटो कॉपी निकालकर उसपर सर्टिफाई का मुहर लगाया जाएगा. फिर आगे की प्रकिया बढ़ेगी.
नोट:- तेरे जैसा यार कहां…. जय-वीरू की तरह है इन जानवरों की दोस्ती, भाई की तरह रखते हैं एक-दूसरे का ख्याल
ऐसे करवाएं वेरीफिकेशन
अमित कुमार ने बताया कि अगर आप जमीन खरीद-बिक्री से जुड़ा काम करवाने की सोच रहे हैं, तो पहले अपने नजदीकी आधार रजिस्ट्रेशन सेंटर जाकर नाम, डिटेल, फिंगर आदि अपडेट करवा लें. इसके बाद रजिस्ट्री ऑफिस के आधार वेरीफिकेशन सेंटर जाकर निःशुल्क वेरीफिकेशन करवा सकते हैं. यहां से सर्टिफाई का मुहर लगा प्रिंट आपको मिल जाएगा.
.
Tags: Aadhar card, Begusarai news, Bihar News, Local18
FIRST PUBLISHED : March 1, 2024, 19:57 IST