रायपुर. छत्तीसगढ़ में अब शराब की कोई नई दुकान नहीं खुलेगी. छत्तीसगढ़ सराकार शराब कोचिया प्रथा और अवैध शराब को लेकर कठोर कदम उठाएगी. इतना ही नहीं, सरकार शराब संचालय को लेकर भी व्यवस्था में बदलाव कर सकती है. छत्तीसगढ़ सरकार ने 24 जनवरी को हुई कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर लगा दी. 24 जनवरी को मंत्रालय महानदी भवन में देर रात तक चली कैबिनेट बैठक में विष्णुदेव साय सरकार ने कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई. बैठक में छत्तीसगढ़ के षष्ठम् विधानसभा के द्वितीय सत्र फरवरी-मार्च 2024 के लिए राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप का अनुमोदन किया गया.
तृतीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2023-2024 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया. बजट अनुमान वर्ष 2024-25 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया. छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2024-25 का अनुमोदन किया गया है. इसमें फैसला लिया गया है कि कोई भी नई मदिरा दुकान नहीं खोली जाएगी. छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है.
संशोधन में जिला न्यायाधीश को प्रधान जिला न्यायाधीश और अपर जिला न्यायाधीश को जिला न्यायाधीश करने का प्रावधान रखा गया है. व्यवहार न्यायाधीश प्रथम वर्ग को व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी तथा व्यवहार न्यायाधीश द्वितीय वर्ग को व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी तथा जिला न्यायालय को प्रधान जिला न्यायालय से प्रतिस्थापित करने का प्रावधान रखा गया है. उच्च न्यायालय बिलासपुर में ज्वाईंट रजिस्ट्रार (एम) के 5 पद आकस्मिकता निधि से सृजित करने का निर्णय लिया गया है.
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FIRST PUBLISHED : January 25, 2024, 07:53 IST