चंदौली में हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा: कोर्ट ने 20 हजार जुर्माना लगाया, 10 साल बाद आया फैसला

चंदौली37 मिनट पहले

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चंदौली में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार की अदालत में मंगलवार को हत्या के मामले में फैसला सुनाया। इसमें कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर धीना थाना क्षेत्र के रैथा निवासी बेचू अली उर्फ मेहरबान को दोषी करार दिया। कोर्ट ने बेचू को आजीवन कारावास की सुनाई। साथ ही 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोषी को 6 माह की अतिरिक्त सजा जेल में गुजारनी होगी।

2013 में 14 अगस्त को धीना थाने पर एक हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें आरोप लगाया गया कि रैथा गांव के विरेंद्र राय की पत्नी अंजली राय की गला दबाकर हत्या की गई। इस मामले में रैथा गांव के बेचू अली उर्फ मेहरबान के ​खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया। इसी मामले की कोर्ट में सुनवाई के बाद मंगलवार को फैसला सुनाया। कोर्ट में पुलिस की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य और अ​भियोजन के अ​धिवक्ताओं ने तर्क प्रस्तुत किया। जिसके बाद कोर्ट ने बेचू को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

10 साल बाद मिला न्याय
दोषी पर कोर्ट ने 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोषी को 6 माह की अतिरिक्त सजा जेल में गुजारनी होगी। माना जा रहा है कि पुलिस के द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते दोषी को सजा मिली है। पीड़ित परिजनों को 10 साल बाद न्याय मिल पाया है। पीड़ित परिजन कोर्ट से फैसला आने के बाद काफी राहत महसूस कर रहे हैं।

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