चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, इस तारीख को होंगे चुनाव

चंडीगढ़. सिटी ब्यूटीफुट चंडीगढ़ में मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का का चुनाव 30 जनवरी को होगा. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने यह आदेश दिए हैं. बुधवार को हाईकोर्ट में मामले पर सुनवाई हुई और फिर कोर्ट ने चुनाव करवाने का फरमान सुनाया.

जानकारी के अनुसार, मेयर चुनाव 30 जनवरी को सुबह 10 बजे चुनाव होगा. हाईकोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान कहा कि सुबह 10 बजे चुनाव करवाएं जाएं और साथ ही चुनाव के दिन कोई भी बाहर का समर्थक और अधिकारी एमसी ऑफिस में आने दिया नहीं जाएगा. काउंसिलर की सुरक्षा का जिम्मा चंडीगढ़ पुलिस का रहेगा और उन्हें सुरक्षा देनी होगी.

सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ

नगर निगम के के वकील ने कोर्ट को पंजाब के एमसी एक्ट के बारे में जानकारी दी. साथ ही चंडीगढ़ प्रशासन की दलील दी कि याचिकाकर्ता ने चुनाव स्थगित करने के डीसी के आदेशों को सिर्फ इस आधार पर चुनौती दी है कि इतने लंबे समय तक चुनाव स्थगित करने से ये प्रभावित हो सकते हैं. लेकिन अभी तक यह दलील नहीं दी कि यह आदेश कैसे गलत हैं. इस पर कोर्ट ने चंडीगढ़ के वकीलों से पूछा था कि चुनाव को 18 दिनों के लिए क्यों टाला और जवाब मांगा.

कोर्ट में चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के वकील ने पुलिस रिपोर्ट का हवाला दिया और कहा कि 16 और 18 जनवरी को एमसी ऑफिस में सभी पार्टियों के समर्थक जमा थे और जबरदस्त हंगामा हुआ था. इस पर कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब है कि समर्थकों की वजह से चुनाव नहीं हुआ.  काउंसलर इसकी वजह नहीं थे.

Chandigarh Mayor Elections: चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, इस तारीख को होंगे चुनाव

18 जनवरी को नहीं हो पाया था चुनाव

18 जनवरी को चंडीगढ़ नगर निगम का चुनाव होना था, लेकिन इस दिन प्राजाइडिंग अफसर की बीमारी का हवाला देकर चुनाव नहीं हो पाया था. साथ ही निगम दफ्तर के बाहर जमकर हंगामा भी हुआ था. बाद में चुनाव टल गया था. गौरतलब है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन हुआ है. कुल 36 वोट डाले जाएंगे. इनमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पास 20 वोट, भाजपा के पास 15 वोट और अकाली दल के पास 1 वोट है.

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