त्रिबिक्रम प्रधान
भुवनेश्वर. ओडिशा (Odisha) के संबलपुर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक व्यक्ति से फोटोकॉपी शुल्क के रूप में 3 रुपये अतिरिक्त वसूलने पर दुकान के मालिक पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. आयोग ने दुकान मालिक से अतिरिक्त पैसे 3 रुपये भी लौटाने को कहा है. इस बारे में ग्राहक और शिकायतकर्ता प्रफुल्ल कुमार दाश ने बताया कि वह 28 अप्रैल, 2023 को एक दस्तावेज की फोटोकॉपी कराने के लिए संबलपुर के बुधराजा में गोयल प्रिंटिंग जोन में गए थे. उन्होंने 5 रुपये दिए थे और दुकानदार से 3 रुपये वापस करने को कहा था क्योंकि फोटोकॉपी की दर 2 रुपये प्रति कॉपी थी.
उनका आरोप था कि दुकान के मालिक ने 3 रुपए वापस लौटने से इनकार कर दिया और शिकायतकर्ता के साथ दुर्व्यवहार किया था. प्रफुल्ल दाश ने बताया कि दुकान मालिक की कुर्सी पर बैठे व्यक्ति ने उन्हें भिखारी कहकर संबोधित किया और अपमानित करते हुए कहा कि ‘मैंने भिखारी को दान कर दिया’. इसके बाद उन्होंने गोयल प्रिंटिंग जोन के खिलाफ उपभोक्ता फोरम का रुख किया था.
30 दिनों के अंदर जुर्माना अदा करे वरना…
यहां फोरम ने पूरा मामला समझने और फोटोकॉपी दुकान मालिक का पक्ष जानने के बाद आदेश जारी किया. फोरम ने दुकानदार को आदेश दिया है कि वह 30 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता का धन वापस करे और शिकायतकर्ता को मानसिक पीड़ा और उसका उत्पीड़न करने के लिए मुआवजे के रूप में 25,000 रुपए का भुगतान करे. इस समय के बीत जाने पर जुर्माने की राशि के साथ 9 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज की दर से भुगतान करना होगा.
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FIRST PUBLISHED : September 28, 2023, 05:00 IST