आदित्य आनंद/गोड्डा. जिले में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले के हर एक चौक चौराहे पर वाहन जांच अभियान तेज कर दिया है. बिना लाइसेंस वाहन चलाने वाले और नाबालिग चालकों पर कड़ा जुर्माना लगाया जा रहा है. इसके साथ ही सड़क पर अधिक एक्सीलरेटर देकर लहरिया कट मारनेवाले (बाइक लहराकर चलानेवाले) को भी पकड़ा जा रहा है. ऐसे बाइक चालकों का प्रतिवेदन कोर्ट भेज कर चालान कटवाया जा रहा है. यानी कि अब सड़कों पर यातायात के नियमों का पालन न करना महंगा पड़ सकता है.
अगर बीते तीन दिनों की बात करें तो जिले भर में सैकड़ों गाड़ी से करीब 10 लाख रुपए का ऑनलाइन चालान काटा गया है. जिले में जांच अभियान के अलावा भी पुलिस की टीम द्वारा सड़क चलते भी अगर कहीं नाबालिग या फिर लहरिया कट चलते वाहन चालक को पकड़ा जा रहा है तो उसे भी थाने ले जा कर चालान कटवाया जा रहा है. वहीं प्रशासन द्वारा इन दिनों वाहन जांच अभियान में बढ़ाए गए सख्ती की जिलेभर में चर्चा हो रही है. रोजाना जिले के अलग-अलग चौक चौराहा पर विशेष अधिकारियों द्वारा टीम बनाकर जांच अभियान चलाया जा रहा है जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, थाना प्रभारी कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी के नेतृत्व में जांच अभियान चलाया जा रहा है.
गोड्डा के जिला परिवहन पदाधिकारी जय प्रकाश करमाली ने बताया की बीते तीन दिनों में जिले के महागामा बसवा चौक से 62 गाड़ियों का 3,11,650 रुपए , गोड्डा के मिशन चौक से 70 गाड़ियों का 3,89,000 रुपए, गोड्डा कारगिल चौक से 37 गाड़ियों में 2,00,350 रुपए और पोड़ैयाहाट में 12 गाड़ियों का 65हजार रुपए का चालान काटा गया.
महागामा थाना प्रभारी अरुण कुमार ने बताया कि महागामा से तीन गाड़ियों का 25000 रुपए का चालान कोर्ट से कटवाया गया जो की नाबालिक बच्चों के द्वारा और लहरिया कट चलने वाले चालकों का चलन कटवाया गया है. वही यह अभियान अब हमेशा जिले भर में चलाई जाएगी ताकि सड़क दुर्घटना कम से कम हो सके.
सड़कों पर वाहन चलाते समय यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन चालक को जुर्माना के तौर पर बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालक पर झारखंड मोटरगाड़ी अधिनियम के धारा 194D के तहत 1,000 रुपए और बिना लाइसेंस वाले वाहन चालकों पर धारा 181 के तहत 5, 000 रुपए, प्रदूषण फेल होने पर धारा 190(2) के तहत 1,000 रुपए, इंश्योरेंस फेल होने पर धारा 196 के तहत 2,000 रुपए और इसके साथ साथ झारखंड यातायात के नियम के उल्लंघन करने पर धारा 179 के तहत 500 रुपए और धारा- 177 के तहत 150 रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है.इसके साथ नशे की हालत में वाहन चलाने पर धारा 185 के तहत 10,000 रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान है.
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FIRST PUBLISHED : August 25, 2023, 17:48 IST