गोंडा. उत्तर प्रदेश के गोंडा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद कीर्तिवर्द्धन सिंह उर्फ राजा भैया और दो पुलिस निरीक्षकों समेत 12 नामजद और 50—60 अज्ञात लोगों के विरुद्ध एक मकान और गुरुद्वारे पर कब्जे के मामले में हाई कोर्ट की सख्ती के बाद मनकापुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने गुरुवार को बताया कि पीड़ित पक्ष की तरफ से गुरबचन कौर ने आरोप लगाया था कि मनकापुर के मोहल्ला भगत सिंह नगर में उनका मकान व गुरुद्वारा है जिस पर पिछले साल 13 सितंबर को सांसद के समर्थकों के साथ मिलकर उप निरीक्षकों सुधीर सिंह और अरुण कुमार ने अन्य का कब्जा करा दिया था. इसके बाद उन्होंने शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की थी.
पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने कहा कि पिछले साल सितंबर में मनकापुर कस्बे में एक मकान पर कब्जे का मामला प्रकाश में आया था. इसमें गुरबचन कौर ने गोंडा से भाजपा सांसद कीर्तिवर्द्धन सिंह, मनकापुर के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह और निरीक्षक अरुण कुमार राय समेत 12 लोगों को नामजद और 50—60 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाते हुए उनके खिलाफ मुकदमे का आदेश देने के लिये इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस पर उच्च न्यायालय ने 18 जनवरी को प्रकरण में सभी संबंधित लोगों के खिलाफ अभियोग दर्ज करने का आदेश दिया था.
मनकापुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया
उन्होंने बताया कि इस मामले में बुधवार को पुलिस ने भाजपा सांसद कीर्तिवर्द्धन सिंह, तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह और निरीक्षक अरुण कुमार के साथ ही कुलवंत सिंह, जसविंदर सिंह उर्फ गोल्डी, महिंदरपाल सिंह, अंग्रेज सिंह, सहदेव यादव, अमन यादव, इरफान खान, जीशान खान और रिजवान खान के साथ—साथ 50-60 अज्ञात लोगों के खिलाफ मनकापुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया. मामले की जांच की जा रही है.
पुलिस की मौजूदगी में हुई थी घटना, हाई कोर्ट के आदेश पर केस हुआ दर्ज
आरोप के मुताबिक पहले पीड़ित परिवार को धमकी दी गई थी और फिर 15 सितंबर 2023 में सांसद और उनके गुर्गों द्वारा मकान में तोड़फोड़, डकैती, गुरुद्वारे पर कब्जा और रिहायशी मकान पर कब्जा करने का प्रयास हुआ था. यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हुई और कैमरे को तोड़ने का भी आरोप लगा था. यह भी आरोप लगा था की खाकीधारियों की मौजूदगी में डकैती, बलवा और अन्य संगीन कृत्य किया गया था. इस मामले में वादिनी गुरबचन कौर की तहरीर पर मनकापुर कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया था और फिर पीड़ित परिवार ने उच्च न्यायालय की शरण ली थी.
तत्कालीन कोतवाल और दरोगा पर भी लगा आरोप
भाजपा सांसद के अलावा तत्कालीन कोतवाल सुधीर सिंह और दारोगा पर आरोप था इस वजह से मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था. मनकापुर कस्बे में बने मकान को जबरन कब्जा कराने के मामले में हाईकोर्ट के हस्तक्षेप और कठोर टिप्पणी के बाद डीआईजी ने कोतवाल और दारोगा का तबादला गैर जनपद कर दिया था. और अब सीआरपीसी की धारा 156/3 के तहत MP-MLA कोर्ट के आदेश पर मनकापुर कोतवाली पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुटी है.
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FIRST PUBLISHED : February 1, 2024, 20:53 IST