रामपुर (उप्र): फिल्म अभिनेत्री और रामपुर की पूर्व सांसद जयाप्रदा चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के एक मामले में गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद बुधवार को अदालत में पेश नहीं हुईं. अदालत ने उनके खिलाफ जारी वारंट को बरकरार रखते हुए अब 17 नवंबर को पेश होने के आदेश दिए हैं. अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि 2019 में जयाप्रदा के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का एक मामला दर्ज हुआ था और इस मामले में कई बार समन जारी होने के बावजूद वह रामपुर की एमपी-एमएलए अदालत में हाजिर नहीं हुई थीं.
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उन्होंने बताया कि उन्हें आठ अक्टूबर को अदालत में पेश होना था लेकिन इसमें विफल रहने पर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था. उन्होंने बताया कि जयाप्रदा के अदालत में पेश नहीं होने पर न्यायालय ने उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को बरकरार रखते हुए अब पूर्व सांसद को 17 नवंबर को अदालत में पेश होने को कहा है.
जयाप्रदा ने 2019 में रामपुर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था. चुनाव आचार संहिता लागू होने के बावजूद उन्होंने 19 अप्रैल 2019 को नूरपुर गांव में एक सड़क का उद्घाटन किया था. जया प्रदा के खिलाफ इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था.
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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)