सच्चिदानंद/पटना. अगर आप भी अपने वाहन पर स्टाइलिश नम्बर प्लेट लगा कर घूम रहे हैं तो सावधान हो जाइए. नंबर प्लेट से छेड़छाड़ कर बॉस, पापा सहित कोई भी डिजाइनर शब्द लिखना अब आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है. ऐसे नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने की योजना है. साथ ही इन गाड़ियों पर पहली बार जुर्माना लगाया जायेगा.
वहीं दूसरी बार पकड़े गए तो गाड़ी जब्त होगी और अगर इसके बाद भी नहीं मानें तो फिर रजिस्ट्रेशन ही रद्द कर दिया जायेगा. इस बारे में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य है. वाहनों के नंबर प्लेट पर कुछ भी लिखना अवैध है. नंबर प्लेट केवल निर्धारित फॉरमेट में होगा. इसका उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जायेगी.
4141 को बना देते हैं पापा
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि दोपहिया और चारपहिया वाहनों पर रजिस्ट्रेशन नंबर को छेड़छाड़ करते हुए कुछ वाहन मालिक नंबर प्लेट पर 8055 को बदल कर ‘बॉस’ और 4141 को बदल कर ‘पापा’ लिखते हैं. ऐसा करना मोटरवाहन अधिनियम का उल्लंघन है. इसका उल्लंघन किये जाने पर 2500 रुपए जुर्माने का प्रावधान है.
इसके बाद भी एचएसआरपी नंबर नहीं लगाया गया और दोबारा पकड़े गये, तो वाहन की जब्ती भी होगी. अगर तीसरी बार भी नहीं मानें तो रजिस्ट्रेशन रद्द करने की भी कार्रवाई की जा सकती है. परिवहन विभाग की मानें तो वाहनों के नंबर प्लेट या बॉडी पर जाति, धर्म, प्रोफेशन, नाम, प्रतीक, फोटो या अन्य किसी चीज को लिखकर वाहन चलाने से अन्य वाहन चालकों का ध्यान बंटता है और दुर्घटना भी होती है.
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आम लोग भी कर सकते हैं शिकायत
अगर आपको भी सड़कों पर ऐसे नम्बर प्लेट वाले गाड़ी दिखे तो कंट्रोल रूम को सूचित कर सकते हैं. इसके लिए परिवहन विभाग ने कंट्रोल रूम का नंबर 9153971897 शेयर किया है. कोई भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन कर डिजाइनर प्लेट लगाने वाली गाड़ियों की तस्वीर वाट्सएप के जरिए विभाग को भेज सकता है. इसको विभाग तुरंत संज्ञान में लेगा और ऐसे वाहनों को चिह्नित कर वाहन मालिकों पर कार्रवाई करेगा.
कौन सा नंबर प्लेट होना चाहिए
वाहनों पर सिर्फ हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानि एचएसआरपी लगाना अनिवार्य है. यह नंबर प्लेट परिवहन विभाग के मानक के अनुरूप है. इसमें गाड़ी नंबर के अलावा कई जानकारियां लिखी होती है. नए वाहनों में डीलर प्वाइंट से ही एचएसआरपी लगे आते हैं. पुराने वाहनों, जिसमें एचएसआरपी नहीं है वह संबंधित डीलर से संपर्क कर लगवा सकते हैं.
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FIRST PUBLISHED : March 10, 2024, 11:41 IST