माफिया मुख्तार अंसारी (फाइल)
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अपर सत्र न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट अरविंद कुमार मिश्र की अदालत में गुरुवार को मुख्तार अंसारी के गैंगस्टर मामले में सुनवाई हुई। आरोपी मुख्तार अंसारी के बयान के लिए सात अक्टूबर की तिथि नियत की गई है। वर्ष 2009 में करंडा थाना क्षेत्र के सबुआ निवासी कपिलदेव सिंह की हत्या और मुहम्मदाबाद के अमीर हसन की हत्या के प्रयास के मामले को आधार बनाकर मुख्तार अंसारी के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम के तहत करंडा थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। मुख्तार के अधिवक्ता लियाकत अली ने बहस पूरी कर ली।
सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसले के लिए 22 अगस्त की तिथि तय कर दी थी, लेकिन सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया कि कुछ साक्षी सबूत उन्हें पेश करना है। इसके लिए उन्हें अवसर दिया जाए और इस आधार पर उनके प्रार्थना-पत्र को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने भी मौका दिया, लेकिन तब से इस मामले की सुनवाई चल रही है।