शुभम मरमट/उज्जैन. विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की नगरी देश विदेश में महशूर है. यहा प्रतिदिन लाखों की संख्या में भक्तजन आते हैं. इन दिनों अब नवरात्री की धूम भी मचने जा रही है. उसमें आचार संहिता का असर देखने को मिलेगा. ऐसे में गरबा पंडाल के आयोजकों को दिशा निर्देश दिए गए हैं.
प्रशासन ने सख्त निर्देश दिया है कि डीजे का उपयोग 10 बजे बाद नहीं होगा. रात 10 बजे के बाद गरबा समाप्त करना होगा और कार्यक्रम में खुद के वालंटियर लगाने होंगे. कोई इस नियम का तोड़ता है तो उस पर कार्रवाई होगी. शांति समिति की बैठक में पुलिस का सहयोग करने पर सहमति बनी है.
माधव नगर सर्कल सीएसपी दीपिका शिंदे ने बताया कि नए शहर में कई स्थानों पर गरबा के बढ़े आयोजन किये जाते हैं और कई स्थानों पर माता की मूर्तियों की स्थापना की जाती है. चुनाव आचार संहिता को लेकर आयोजकों को 10 बजे के बाद गरबे बंद करने के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वॉलिंटियार तैनात करने के उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं. चौराहे पर जो भी पंडाल बनेंगे, छोटा पंडाल हो या बड़ा वहां माता विराजमान करने से पहले थाने से अनुमति लेनी पड़ेगी और उचित जानकारी देनी होगी.
डीजे पर पूरी तरह प्रतिबंध
नवरात्र पर्व पर शहर में होने वाले गरबा, माता विसर्जन और रावण दहन कार्यक्रम को लेकर पुलिस थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई. हाईकोर्ट के निर्देश के तहत डीजे पर पूरी तरह प्रतिबंध होगा. रात 10 बजे बाद म्यूजिक नहीं बज पाएगा. आयोजकों को गरबा पंडालों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने होंगे. माता की मूर्ति की स्थापना के अवसर पर आयोजकों को कुछ वालंटियर तैनात करने होंगे. पुलिस बल की कमी होने के कारण जवान तैनात तो रहेंगे, उनके साथ आयोजन समिति द्वारा वालंटियर नियुक्त कर उन्हें सहयोग करना होगा.
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FIRST PUBLISHED : October 12, 2023, 17:08 IST