गणेश उत्सव को लेकर गाइडलाइन जारी, इन नियमों का करना होगा पालन

लखेश्वर यादव/जांजगीर चांपा. पूरे देश में गणेश चुतर्थी बड़े ही धूम धाम से मनाई जाती है, जिसको लेकर देश के कोने-कोने में जोरो शोरों से तैयारियां भी चल रही हैं. गणपति जी के भक्तों में अच्छा खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है. इस वर्ष 19 सितम्बर से गणेश उत्सव की शुरूआत होने जा रही है. जिसको लेकरगणेश समितियों द्वारा तैयारी जोरों से चल रही हैं. वहीं जिला प्रशासन की तरफ से समितियों के अध्यक्षों, सदस्यों को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय की ओर से दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है.

गणेश उत्सव को लेकर गाइडलाइन के तहत ध्वनि यंत्रों की तेज आवाज के विरूद्ध शिकायत मिलने पर छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 342 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी. विद्युत मंडल को उस स्थल पर बिजली काटने हेतु अनुशंसित किया जाएगा.

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के तहत दिए गए निर्देश…
1. जिला प्रशासन जांजगीर-चांपा से विधिवत अनुमति उपरांत ही स्वागत द्वार, पंडाल स्थापना एवं सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाए.
2. सड़कों पर पंडाल एवं स्वागत द्वार न लगाएं.
3. धार्मिक जुलूस आयोजन के दौरान सुचारू यातायात एवं वायु प्रदूषण रहित ध्वनि व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.
4. आयोजन के दौरान सुगम यातायात बहाव का ध्यान रखा जाए.
5. आयोजन स्थल पर पर्याप्त संख्या में डस्टबिन की व्यवस्था रखें.
6. पर्व के अनुरूप गरिमामय, शांति व सौहार्दपूर्ण, सुव्यवस्थित आयोजन सुनिश्चित करेंप्रतिमाएं और पूजन सामग्री विर्सजन कुण्ड में ही विसर्जित करें.
7. सार्वजनिक मार्ग/स्थान पर पंडाल/स्वागत द्वार निर्माण के दौरान यातायात में अवरोध न उत्पन्न किया जाए.
8. ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग अनुमति पत्र में निर्दिष्ट दिनांक एवं समयावधि के उपरांत न किया जाए. साथ ही ध्वनियंत्रों की आवाज कम रखें और प्रतिबंधित अवधि रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे के मध्य लाउडस्पीकर तथा डी. जे. का उपयोग न करें.
9. विद्युत कनेक्शन हेतु पूर्वानुमति प्राप्त करें, अवैध विद्युत कनेक्शन न जोड़ें. विद्युत तार खुले न रखे, यह आम लोगों के लिए खतरनाक है.
10. प्रतिमाएं एवं पूजन सामग्री सीधे नदी, तालाब या नालों में प्रवाहित न करें.

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