खुशखबरी! सरकार इन लोगों को दे रही मुफ्त में घर, आपका भी आ सकता है नंबर

अनंत कुमार/गुमला. झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी अबुआ आवास योजना का जिलेवासियों को लाभ मिलेगा. इसके तहत ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब गृहविहीन लोगों को पक्का घर मिलेगा. आगामी 24 नवंबर से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित होने वाली है. इसके लिए पंचायत स्तरीय 24 से 26 नवंबर तक शिविर लगाए जाएंगे. जिसमें विशेष रूप से अबुआ आवास योजना के लिए आवेदन पत्र प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त किए जायेंगे.

इसकी ऑनलाइन प्रविष्टि पोर्टल में की जाएगी. प्राप्त आवेदनों के आधार पर जांच टीम द्वारा प्रखण्डों में सत्यापन/ सर्वेक्षण/जांच का कार्य भी इस दौरान किया जाएगा. इसके उपरांत प्राथमिकता के आधार पर सूची तैयार की जाएगी. निर्धारित पात्रता एवं मापदंड के अनुसार लाभार्थी की स्थायी प्रतीक्षा सूची ग्राम सभा में तैयार की जानी है.

ऐसे होगा लाभार्थियों का चयन 
अबुआ आवास योजना का चयन कच्चे घरों में रहने वाले परिवार, आवास विहीन एवं निराआश्रित परिवार, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह, प्राकृतिक आपदा के शिकार परिवार, बंधुआ मजदूर हो.तथा वैसे परिवार जिन्हें राज्य अथवा केंद्र सरकार द्वारा संचालित आवास योजना, जैसे – प्रधानमंत्री आवास योजना, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना, बिरसा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना इत्यादि का लाभ नहीं मिला हो. वैसे सभी पात्रता मापदंड के अनुसार लाभार्थी की स्थायी प्रतीक्षा सूची ग्राम सभा में तैयार की जाएगी. पोर्टल द्वारा तैयार सूची का सत्यापन ऐप के माध्यम प्रखंड स्तर से गठित चार सदस्यीय समिति के द्वारा किया जाएगा.

ई-गवर्नेंस के माध्यम से निगरानी 
योजनाओं का क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण और निगरानी ई-गवर्नेंस के माध्यम से की जाएगी
आवास निर्माण हेतु कुल 2 लाख रुपए सहायता राशि प्रदान की जाएगी. आवास का निर्माण कम से कम 31 वर्ग मीटर में होना चाहिए व तीन कमरे होने चाहिए, जिसमें स्वच्छ रसोईघर भी शामिल है. घर के निर्माण के लिए यूनिट सहायता राशि के अलावा मनरेगा के तहत अधिकतम 95 मानव दिवस, केंद्र तथा राज्य सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ अभिसरण के माध्यम से दिया जाएगा.

10 दिनों के अंदर होगी शिकायत दर्ज
लाभुक प्राथमिकता सूची को चार दिनों के लिय पर्याप्त रूप से प्रचारित किए जाएंगे. उसके बाद प्राथमिकता सूची में किसी भी प्रकार की विसंगति के लिए लाभुक 10 दिनों के अंदर शिकायत दर्ज कर सकते हैं. प्राप्त शिकायत का समाधान अनुमंडल स्तरीय समिति, जिला स्तर पर गठित अपीलीय समिति के द्वारा की जाएगी. डीसी कर्ण सत्यार्थी ने कहा कि आपकी योजना “आपकी सरकार आपके द्वार” कार्यक्रम के दौरान सभी आवेदकों का आवेदन स्वीकृत किया जाएगा. इस दौरान लाभुक अपना जॉब कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छाया प्रति के साथ आवेदन पूर्ण रूप से भर कर जमा करेंगे ताकि उनका एप में इंट्री किया जा सके.

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