क्यों बॉम्बे हाईकोर्ट ने 13 साल की लड़की से रेप के आरोपी को दी जमानत

मुंबई. बॉम्बे हाईकोर्ट ने 13 साल की बच्ची से बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किए गए महाराष्ट्र के एक व्यक्ति को यह कहते हुए जमानत दे दी है कि उनका अफेयर था और यौन संबंध प्यार के कारण था, न कि वासना के कारण. न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी-फाल्के ने कहा कि लड़की नाबालिग थी, लेकिन उसने पुलिस को बताया था कि उसने स्वेच्छा से अपना घर छोड़ दिया और आरोपी नितिन ढाबेराव के साथ रहने लगी. आरोपी को राहत देते हुए, अदालत ने पाया कि धाबेराव भी ’26 वर्ष की अल्पायु’ में थे.

न्यायमूर्ति जोशी-फाल्के ने अपने आदेश में कहा, “आवेदक की उम्र भी 26 वर्ष है और प्रेम संबंध के कारण वे एक साथ आए हैं.” एनडीटीवी में प्रकाशित खबर के मुताबिक, अदालत ने कहा, “ऐसा लगता है कि यौन संबंध की कथित घटना दो युवाओं के बीच आकर्षण के कारण है और ऐसा नहीं है कि आवेदक ने वासना के कारण पीड़िता पर यौन हमला किया है.”

अगस्त 2020 में लड़की के पिता ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस द्वारा उसका पता लगाने के बाद, लड़की ने उन्हें बताया कि उसने अपनी मर्जी से घर छोड़ा था क्योंकि वह आरोपी के साथ रिश्ते में थी. उसने पुलिस को बताया कि आरोपी ने उससे शादी करने का भी वादा किया था, यही वजह है कि उसने अपने घर से गहने और नकदी चुरा ली और ढाबेराव के साथ रहने चली गई.

Tags: Bombay high court

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