अंजलि सिंह राजपूत/लखनऊ : नया हिट एंड रन कानून लगातार पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है. पूरे देश भर में 1 जनवरी से बस और ट्रक चालकों की हड़ताल जारी है. ट्रक चालकों में भारी आक्रोश नजर आ रहा है. इस हड़ताल का असर मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में दिख रहा है. चालकों ने चक्काजाम कर दिया है. ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के चलते हाहाकार मचा हुआ है. पेट्रोल पंपों पर लंबी-लंबी कतारें लगी हुई हैं.
ऐसे में आखिर क्या है नया हिट एंड रन कानून यही जानने के लिए जाने माने कॉर्पोरेट वकील और राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यशवर्धन से न्यूज 18 लोकल ने बात की. दिलीप यशवर्धन ने बताया कि आईपीसी की जगह पर जो नई न्याय संहिता लाई जा रही है. भारत सरकार द्वारा उसमें 106 सेक्शन में यह प्रावधान है कि यदि ट्रक और बस चालक किसी को टक्कर मार कर बिना पुलिस को सूचित किए अगर वहां से भाग जाते हैं तो उन्हें 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा.
पुलिस की प्रताड़ना का भी डर
दिलीप यशवर्धन ने बताया कि नए हिट एंड रन कानून में बस और ट्रक चालकों को और उनके मालिकों को भी सबसे ज्यादा डर पुलिस की प्रताड़ना का डर सता रहा है. क्योंकि अब ऐसे मामलों में पुलिस की प्रताड़ना बढ़ सकती है. नए कानून के तहत पुलिस उन्हें बिना किसी वारंट के तुरंत गिरफ्तार भी कर सकती है. ऐसे में ट्रक और बस चालकों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है.
पहले यह था कानून
दिलीप यशवर्धन ने बताया कि पहले हिट एंड रन के ऐसे मामलों में एक हजार रुपए का जुर्माना था और 6 महीने की सजा थी. एकदम से इसमें इतना बड़ा बदलाव करने की वजह से ही बस चालकों और ट्रक चालकों में नाराजगी है.
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FIRST PUBLISHED : January 2, 2024, 17:23 IST