कोर्ट ने स्कूल संचालक और बस ड्राइवर को सुनाई 7 साल की जेल की सजा, जानें वजह

हाइलाइट्स

करौली जिले का है मामला
एडीजी कोर्ट करौली का बड़ा फैसला

करौली. करौली के एडीजे कोर्ट ने करीब 4 साल पुराने एक मामले में बस चालक और इस निजी स्कूल संचालक को सजा सुनाई है. बस में बैठ कर पढ़ने जा रहा स्कूली बच्चा की बस के टूटे फर्श से नीचे गिर गया था. इससे बच्चे की बस के पहिए से कुचलने मौत हो गई थी. कोर्ट ने मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी मानते हुए 7-7 साल कारावास और 50-50 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है.

लोक अभियोजक महेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि 22 फरवरी 2019 को राधे गुर्जर का छह साल का बेटा यश गुर्जर सुबह 8 बजे कृष्णा चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल की बस में बैठकर पढ़ने जा रहा था. उस बस का फर्श टूटा हुआ था. बस संचालक ने उस पर लकड़ी का एक पट्टा डाल रखा था. इस दौरान बस जैसे ही एक स्पीड ब्रेकर से होकर गुजरी लकड़ी का पट्टा हट गया और बालक उछलकर टूट फर्श में से सड़क पर जा गिरा.

23 गवाह और 18 दस्तावेज पेश किए गए
इससे बालक की उसी बस के पिछले पहिए से कुचलकर मौत हो गई. मामले में एडीजे कोर्ट में सुनवाई की गई. सुनवाई के दौरान 23 गवाह और 18 दस्तावेज पेश किए गए. सुनवाई के बाद न्यायालय ने बस चालक भगवान सिंह निवासी गुड़ला और स्कूल संचालक सोहनलाल को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है. न्यायालय ने दोनों आरोपियों को 7-7 साल कारावास की सजा और 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

विरोध प्रदर्शनों का दौर लंबा दौर चला था
उल्लेखनीय है कि इस घटना के बाद करौली में विरोध प्रदर्शनों का दौर लंबा दौर चला था. क्षेत्रवासियों ने प्रदर्शन कर स्कूल संचालकों की बसों को लेकर मनमानी का आरोप लगाया था. उन्होंने बाल वाहिनियों की जांच और खराब मिलने पर संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी.

Tags: Karauli news, Rajasthan news

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