कोई सख्त कार्रवाई नहीं, FIR मामले में अधीर रंजन को कलकत्ता हाई कोर्ट से राहत

Adhir

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मालदा के हरिश्चंद्रपुर थाने की एफआईआर की अंतिम रिपोर्ट पुलिस हाईकोर्ट की अनुमति के बिना नहीं दे सकती। अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ पुलिस कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर सकती। इसके अलावा फैसले में कहा गया कि पुलिस 48 घंटे पहले सूचित करके वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं और सांसदों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात कर सकती है।

अधीर रंजन चौधरी ने हाईकोर्ट में बचाव पक्ष दाखिल किया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने अब अधीर के खिलाफ एफआईआर को सुरक्षा दे दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मालदाहेर हरिश्चंद्रपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। उसी के आधार पर कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी। फैसले में कहा गया है कि पुलिस उसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर सकेगी। मालदा के हरिश्चंद्रपुर थाने की एफआईआर की अंतिम रिपोर्ट पुलिस हाईकोर्ट की अनुमति के बिना नहीं दे सकती। अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ पुलिस कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर सकती। इसके अलावा फैसले में कहा गया कि पुलिस 48 घंटे पहले सूचित करके वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं और सांसदों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात कर सकती है।

इसके अलावा जस्टिस जॉय सेनगुप्ता ने इस मामले में पहले दिए गए धारा 41-ए के नोटिस को भी निलंबित करने का आदेश दिया है। राहुल गांधी के राज्य दौरे के दौरान उनके काफिले की एक कार का शीशा टूट गया। उस दौरे पर सांसद अधीर रंजन चौधरी थे। पुलिस के मुताबिक, उन्होंने वहां भड़काऊ भाषण दिया, जिससे कांग्रेस समर्थक भड़क गए। लेकिन अधीर के वकील का दावा है कि शीशा तोड़ने की घटना इस राज्य के बाहर हुई है। लेकिन पुलिस फर्जी मुकदमा दर्ज कर वरिष्ठ नेता को परेशान करने का प्रयास कर रही है। मामले की अगली सुनवाई अप्रैल के पहले सप्ताह में होनी है।

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