कॉन्‍ट्रेक्‍टर्स ने लगाए ‘40% कमीशन’ के आरोप, हाई कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को 6 हफ्ते में जांच पूरा करने के दिए आदेश

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सुनवाई में न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने सवाल किया कि एक सदस्यीय आयोग द्वारा निर्धारित 45 दिनों के भीतर जांच क्यों पूरी नहीं की गई। न्यायमूर्ति एचएन नागामोहन दास (सेवानिवृत्त) आरोपों की जांच कर रहे हैं।

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य में सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को पिछले भाजपा शासन के दौरान सार्वजनिक कार्यों में ठेकेदारों द्वारा 40 प्रतिशत कमीशन के आरोपों की जांच पूरी करने के लिए छह सप्ताह की समय सीमा तय की है। हाल की सुनवाई में न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने सवाल किया कि एक सदस्यीय आयोग द्वारा निर्धारित 45 दिनों के भीतर जांच क्यों पूरी नहीं की गई। न्यायमूर्ति एचएन नागामोहन दास (सेवानिवृत्त) आरोपों की जांच कर रहे हैं।

महाधिवक्ता शशिकिरण शेट्टी ने अदालत को सूचित किया कि अनुबंध का 75 प्रतिशत बकाया ठेकेदारों को पहले ही वितरित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री के कानूनी सलाहकार एएस पोन्नाना ने कहा कि मैं उच्च न्यायालय की टिप्पणी से नहीं गुजरा हूं। यह सरकार नहीं है जो जांच कर रही है, यह एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं जो जांच कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने किस सन्दर्भ में ऐसा कहा है, मुझे नहीं पता। इसमें निजी याचिका पर सवाल उठाया गया है। पूर्व भाजपा नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर 40 फीसदी कमीशनखोरी का आरोप लगा था।

पोन्नन्ना ने आगे कहा कि इसकी गहन जांच होनी चाहिए…सरकार बहुत जिम्मेदार है और हमने एक समिति बनाई है। पिछले साल मई में कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के तीन महीने बाद, उसने पिछले भाजपा नेतृत्व वाले शासन के दौरान सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए “40 ​​प्रतिशत कमीशन” के आरोपों की न्यायिक जांच का आदेश दिया। 

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