मोहन प्रकाश/ सुपौल. बिहार सरकार गंभीर बीमारियों का इलाज कराने के लिए गरीब परिवारों को मदद करती है. इसके तहत राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से योजना चला रही है. इस योजना के माध्यम से सरकार 20 हजार से लेकर ढाई लाख रुपए तक की मदद करती है. इसके अंतर्गत कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट, घुटना ट्रांसप्लांट, हार्ट सर्जरी, एड्स, स्पाइनलसर्जरी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट सहित अन्य गंभीर रोगों के इलाज के लिए अनुदान राशि दी जाती है. सिविल सर्जन डॉ. ललन कुमार ठाकुर बताते हैं कि बिहार में स्वास्थ्य विभाग की ओर से मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष नाम की योजना चलाई जा रही है. इसके तहत 14 प्रकार के असाध्य रोगों के मरीजों की इलाज के लिए सहायता राशि दी जाती है. यह राशि अलग-अलग बीमारी के लिए अलग-अलग है.
वे बताते हैं कि इस योजना के तहत वैसे परिवारों के मरीजों को आर्थिक मदद दी जाती है, जिनकी सालाना आय ढाई लाख रुपए से कम है. योजना का लाभ लेने के लिए मरीज का बिहार का निवासी होना जरूरी है. आवेदक के पास मतदाता वोटर आईकार्ड, आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण-पत्र और आय प्रमाण-पत्र होना चाहिए. इलाज की सुविधाराज्य सरकार के अस्पतालों और सीजीएचएस से मान्यता प्राप्त सभी अस्पतालों में मिलेगी. उन्होंने बताया कि अनुदान के लिए लाभुक को राज्य सरकार के अस्पताल अथवा सीजीएचएस से मान्यता प्राप्त अस्पताल का चिकित्सा पूर्जा, मूल खर्च पर्ची और सभी जरूरी कागजातों के साथ स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख पटना या सिविल सर्जन कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं.
आवेदन स्वीकृत होने पर खाता में जाएगी राशि
सिविल सर्जन ने बताया कि इस योजना के तहत आवेदन स्वीकृत होने पर अनुदान की राशि संबंधित मरीज के बैंक खाते में चली जाती है या जिस अस्पताल में मरीज का इलाज चल रहा होता है, उस अस्पताल के खाते में भेज दी जाती है. योजना के तहत कैंसर के लिए 40 से 60 हजार रुपए, हार्ट संबंधी बीमारी के लिए 15 से लेकर डेढ़ लाख रुपए, एड्स के लिए 50 हजार, टोटल हीप अथवा नी रिप्लेसमेंट के लिए 15 से 20 हजार, स्पाइनल सर्जरी के लिए डेढ़ लाख, ब्रेन सर्जरी के लिए 50 हजार से डेढ़ लाख रुपए तक अनुदान दिया जाता है.
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FIRST PUBLISHED : February 14, 2024, 11:09 IST