आरजेडी नेता और बिहार पूर्व डिप्टी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की कथित “केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं” टिप्पणी पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा. तेजस्वी यादव की इस टिप्पणी पर अहमदाबाद की अदालत में मानहानि की शिकायत दर्ज कराई गई थी. यादव ने शीर्ष कोर्ट में याचिका में शिकायत को राज्य के बाहर किसी स्थान पर, विशेषकर दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की गई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी को तेजस्वी यादव को अपनी कथित टिप्पणी “केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं” को वापस लेते हुए एक “उचित बयान” दाखिल करने का निर्देश दिया था. तेजस्वी यादव ने 19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर अपनी कथित “गुजराती ठग” टिप्पणी वापस ले ली थी. इस मामले में जस्टिस ए एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच कल सुबह 10 .30 बजे अपना फैसला सुनाएगी.
टूट रहा ‘इंडिया’, बढ़ रहा है BJP का कुनबा, कांग्रेस को झटके पर झटका, कई शीर्ष नेताओं ने छोड़ा साथ
गुजरात की अदालत ने अगस्त में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत यादव के खिलाफ प्रारंभिक जांच की थी और एक स्थानीय व्यवसायी और कार्यकर्ता हरेश मेहता द्वारा दायर शिकायत पर उन्हें समन करने के लिए पर्याप्त आधार पाया था. शिकायत के अनुसार, यादव ने मार्च 2023 में पटना में मीडिया से बात करते हुए कहा था कि वर्तमान स्थिति में केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं. उनकी धोखाधड़ी माफ कर दी जाएगी.
बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कथित तौर पर कहा था कि ‘अगर वे एलआईसी या बैंकों का पैसा लेकर भाग गए तो कौन जिम्मेदार होगा?’ मेहता ने दावा किया कि यादव की टिप्पणियों ने सभी गुजरातियों को बदनाम किया है.
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FIRST PUBLISHED : February 12, 2024, 20:22 IST
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‘केवल गुजराती ही ठग…’ तेजस्वी यादव को मिलेगी राहत या झटका? SC सुनाएगा फैसला
आरजेडी नेता और बिहार पूर्व डिप्टी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की कथित “केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं” टिप्पणी पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा. तेजस्वी यादव की इस टिप्पणी पर अहमदाबाद की अदालत में मानहानि की शिकायत दर्ज कराई गई थी. यादव ने शीर्ष कोर्ट में याचिका में शिकायत को राज्य के बाहर किसी स्थान पर, विशेषकर दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की गई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी को तेजस्वी यादव को अपनी कथित टिप्पणी “केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं” को वापस लेते हुए एक “उचित बयान” दाखिल करने का निर्देश दिया था. तेजस्वी यादव ने 19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर अपनी कथित “गुजराती ठग” टिप्पणी वापस ले ली थी. इस मामले में जस्टिस ए एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच कल सुबह 10 .30 बजे अपना फैसला सुनाएगी.
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गुजरात की अदालत ने अगस्त में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत यादव के खिलाफ प्रारंभिक जांच की थी और एक स्थानीय व्यवसायी और कार्यकर्ता हरेश मेहता द्वारा दायर शिकायत पर उन्हें समन करने के लिए पर्याप्त आधार पाया था. शिकायत के अनुसार, यादव ने मार्च 2023 में पटना में मीडिया से बात करते हुए कहा था कि वर्तमान स्थिति में केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं. उनकी धोखाधड़ी माफ कर दी जाएगी.
बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कथित तौर पर कहा था कि ‘अगर वे एलआईसी या बैंकों का पैसा लेकर भाग गए तो कौन जिम्मेदार होगा?’ मेहता ने दावा किया कि यादव की टिप्पणियों ने सभी गुजरातियों को बदनाम किया है.
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FIRST PUBLISHED : February 12, 2024, 20:22 IST
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